Supreme Court: हत्या के प्रयास मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे को राहत, 10 दिन तक नितेश राणे की गिरफ्तारी पर 'सुप्रीम' रोक
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को हत्या के प्रयास मामले में 10 दिनों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है.
Supreme Court On Nitesh Rane: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को हत्या के प्रयास मामले में 10 दिनों के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. SC ने राणे को निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और अगले 10 दिनों में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने को कहा है.
संतोष परब का दावा- मारने की कोशिश की
दरअसल, नितेश राणे के खिलाफ मामला शिकायतकर्ता संतोष परब (44) से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि पिछले साल 18 दिसंबर को जब वे कंकावली के नरवदे नाका से बाइक पर जा रहे थे, तो बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. संतोष परब ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसने सुना कि हमलावर कार में सवार किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि उन्हें भागने से पहले "गोत्या सावंत और नितेश राणे को बताना चाहिए".
Supreme Court grants 10 days protection from arrest to Maharashtra BJP MLA Nitesh Rane and directs him to surrender before the trial court and seek regular bail in connection with an attempt to murder case lodged in Sindhudurg district last month.
— ANI (@ANI) January 27, 2022
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नितेश ने राजनीतिक द्वेष की दी दलील
इस मामले में नितेश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई दिखी है. जिस कारण नितेश ने पहले सिंधुदुर्ग में निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी की लेकिन नितेश राणे को राहत नहीं मिली. नितेश की दलील रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनका नाम जोड़ा जा रहा है.
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