एक्सप्लोरर
Advertisement
पुराने नोट जमा कराने की इजाज़त मांग रहे लोगों को फिलहाल SC से राहत नहीं
कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने पिछले साल 31 दिसंबर से पहले नोट न जमा करा पाने की अलग-अलग वजह बताई है. एक महिला का कहना है कि उसके दिवंगत पति को भूलने की बीमारी थी.
नई दिल्ली: पांच सौ और हजार के पुराने नोट जमा कराने की इजाज़त मांग रहे लोगों को फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से नोटबंदी पर संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई का इंतज़ार करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब नोटबंदी की वैधता पर संविधान पीठ में सुनवाई होगी, तब ये लोग भी अपना पक्ष रखें. पुराने नोट रद्द करने का कानून अभी वैध है. इसलिए नोट जमा कराने की इजाज़त देना गलत होगा.
वैसे तो कानून के मुताबिक पुराने नोट रखना अपराध है. लेकिन आज सरकार ने भरोसा दिया कि जिन 14 लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनके ऊपर पुराने नोट रखने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने पिछले साल 31 दिसंबर से पहले नोट न जमा करा पाने की अलग-अलग वजह बताई है. एक महिला का कहना है कि उसके दिवंगत पति को भूलने की बीमारी थी. उनके निधन के कई महीने बाद एक ट्रंक में पुराने नोट मिले. एक कंपनी ने अपने उस अधिकारी की गंभीर बीमारी का हवाला दिया है, जिसके दस्तखत के बाद ही पैसे जमा हो सकते थे.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने प्रधानमंत्री के 8 नवंबर के संबोधन का हवाला दिया है. उनका कहना है कि पीएम ने रिज़र्व बैंक में 31 मार्च तक नोट जमा होने की बात कही थी. बाद में एक अध्यादेश जारी कर पुराने नोट जमा कराने की मियाद दिसंबर के अंत तक कर दी गई.
हालांकि, सरकार का कहना है कि पीएम के संबोधन के तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इसमें साफ लिखा था कि 31 दिसंबर के बाद इजाज़त सिर्फ उन्हें मिलेगी जो भारत से बाहर रह रहे हैं. बाद में संसद ने भी एक्ट को मंजूरी दे दी. ऐसे में अब किसी को भी पुराने नोट जमा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.
पिछले साल 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था. अभी ये तय नहीं है कि मामले पर संविधान पीठ कब सुनवाई शुरू करेगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बॉलीवुड
बिहार
विश्व
Advertisement
डॉ. सब्य साचिन, वाइस प्रिंसिपल, जीएसबीवी स्कूल
Opinion