दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर बार खोलने के लिए SOP जारी, जानें किन बातों का रखना होगा ध्यान
नियमों का उल्लंघन करने पर बार को सील करने के साथ बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ DDMA एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली: अनलॉक 4 के लिए दिल्ली में मेट्रो, बार और साप्ताहिक बाज़र खोलने को लेकर दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली में 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर बार खोलने की इजाजत दी गई है. इसके लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं जिनका सख्ती से पालन करना होगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर बार को सील करने के साथ बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ DDMA एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी और एक्साइज लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
क्या हैं दिल्ली में होटल/ रेस्टोरेंट/ क्लब में बार के लिए जारी SOP-
- केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले बार खुलेंगे
- बिना मास्क/ फेसकवर के प्रवेश नहीं किया जा सकेगा. साथ ही केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ, कस्टमर या ग्राहकों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी
- हैंड हाइजीन के लिये अनिवार्य नियमों जैसे सैनिटाइजर डिस्पेंसर, का पालन करना होगा. एंट्री के समय थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा
- सीटिंग कैपेसिटी के 50 फ़ीसदी लोग ही होटल/ रेस्तरां/ क्लब के अंदर हो सकेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके
- किसी भी खड़े हुए कस्टमर को होटल रेस्टोरेंट या क्लब में सर्व नहीं किया जाएगा
- लाइसेंस धारक को पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती करनी होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके
- केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ को ही रखा जाएगा. सारे स्टाफ को ग्लव्स, फेस मास्क पहनने के साथ निरंतर हाथों को साफ करना होगा
- पोस्टर, स्टैंडीज़ और ऑडियो-विज़ुअल मीडिया के ज़रिए कोविड-19 से बचाव के मानकों को डिस्प्ले करना होगा
- फेस कवर/ मास्क/ ग्लव्स का सही तरीके से डिस्पोज़ल सुनिश्चित करना होगा
- थूकने पर सख्त पाबंदी होगी
- इन सबके अलावा 4 जून को केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होटल और रेस्टोरेंट के लिए जारी किए थे उनका भी पालन करना होगा
इसके साथ ही डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में साप्ताहिक बाज़ार को ट्रायल बेसिस पर खोलने की अवधि भी सात दिन के लिए और बढ़ा दी गई है. कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक सभी निगमों के एक ज़ोन में एक साप्ताहिक बाज़ार लगाया जाएगा.
मेट्रो सेवा 7 सितंबर से खोल दी जायेगी. चरणबद्व तरीके से केंद्र के निर्देशों के पालन के साथ मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. बाकी सभी विभाग/ PSUs/ ऑटोनॉमस बॉडीज/ कॉर्पोरेशन्स/ लोकल बॉडीज 30 सितंबर तक यथास्थिति काम करेंगी.
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