लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ RTI बिल, समर्थन में 117, विरोध में 75 वोट पड़े
राज्यसभा में संख्या बल की कमी से परेशान रहने वाली मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन बिल पारित करवा लिया. बिल के समर्थन में 117 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में सिर्फ 75 वोट पड़े.

नई दिल्लीः राज्यसभा में सूचना का अधिकार संशोधन यानी आरटीआई बिल पारित हो गया. बिल के समर्थन में 117 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 75 वोट पड़े . बिल के पारित हो होने के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त बवाल भी हुआ. लोकसभा बिल को पहले ही पारित कर चुकी है.
गुरुवार को राज्यसभा में सरकार को एक बड़ी जीत हाथ लगी. राज्यसभा में संख्या बल की कमी से परेशान रहने वाली मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन बिल पारित करवा लिया. बिल के समर्थन में 117 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में सिर्फ 75 वोट पड़े. कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया था. उनका कहना था कि सरकार इस बिल के जरिए सूचना का अधिकार कानून को कमजोर करना चाह रही है. इन दलों ने मांग की थी कि बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए.
बिल पारित होने समय राज्य सभा में बहुत ड्रामा हुआ. दरअसल जब बिल पारित करवाने के लिए वोटिंग हो रही थी तब टीडीपी से बीजेपी में आए सांसद सी एम रमेश को लेकर बवाल हो गया. वोटिंग के दौरान जब बिल को सेलेक्ट कमिटी भेजने की मांग की गई तो मतविभाजन की मांग की गई. मतविभाजन पर्ची बांट कर किया गया. सी एम रमेश जब पर्ची भर रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा कि वो दूसरे दल के सांसदों को बिल के पक्ष में वोट देने के लिए कह रहे हैं. आरोप यह भी लगा कि सी एम रमेश एक से ज्यादा पर्ची भर रहे हैं. इसके बाद कुछ सदस्यों ने रमेश की पर्ची छीनने की कोशिश की. इसके बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने ये कहते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया कि ग़लत तरीके से वोटिंग हो रही है.
हालांकि मतविभाजन का परिणाम सरकार के पक्ष में गया. बिल के पक्ष में 117 वोट पड़े जबकि विरोध में 75 वोट पड़े. सूचना का अधिकार कानून में संशोधन का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था की दोनों सदनों में इस बिल का पुरजोर विरोध किया जाएगा. चूंकि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत की कमी है लिहाजा ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा में बिल को पारित करवाना बहुत मुश्किल होगा.
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