राजस्थान सरकार ने कानून में किया बड़ा बदलाव, बलात्कारियों को होगी फांसी की सजा
राजस्थान सरकार की ओर से पारित इस विधेयक में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने तक का प्रावधान भी शामिल है.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बलात्कारियों को कड़ी सजा देने के लिए कानून में बदलाव किया गया है. गृह मंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने सदन में दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया. राजस्थान सरकार की ओर से पारित इस विधेयक में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने तक का प्रावधान भी शामिल है. विधेयक पर बहस के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार जघन्य अपराध, होगी फांसी की सजा
गुलाब चन्द कटारिया ने विधेयक को सदन में लाने के मकसद को साफ करते हुए कहा कि बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार जघन्य अपराध है जो पीड़िता के जीवन को नर्क बना देता है. कटारिया ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं. धारा 376एए जोड़कर बारह साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने पर फांसी या कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है. यह कठोर कारावास चौदह साल से कम नहीं होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा.
सामूहिक बलात्कार में शामिल हर इंसान होगा दोषी
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार धारा 376डीडी जोड़ी गई है जिसके माध्यम से बारह साल से कम उम्र की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होने पर समूह में शामिल हर इंसान को अपराध का दोषी समझा जाएगा. दोनों ही धाराओं में आजीवन कारावास का मतलब अपराधी को मौत तक कारावास से है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बनेगा लेकिन हमने अपनी इच्छा राष्ट्रपति तक पहुंचाने की कोशिश की है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इसके कानून बनने के बाद देश के दूसरे राज्य भी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और खुद केन्द्र सरकार भी कानून में बदलाव कर एक कठोर कानून बना सकती है.
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान चौथे नंबर पर- रिपोर्ट
साल 2016 की राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है. देशभर में 98 हजार 344 बच्चों के दर्ज अपराधों में से राजस्थान में 4 हजार 34 मामले रजिस्टर हैं जो 3.8 फीसदी है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान चौथे नंबर पर है.
Source: IOCL
























