पढ़ें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वह आदेश जिसके कारण कमजोर हुआ धारा 370
जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया है. इतना ही नहीं राज्य को दो हिस्से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है.

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है. राष्ट्रपति की ओर से मिली मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है. साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा भी छीन लिया है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो हिस्सों में बांट दिया गया है. दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है. राष्ट्रपति कि ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन लद्दाख को इससे दूर रखा गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर दी गई मंजूरी को पेश किया. अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पत्र को पढ़ा. पढ़ते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया.

भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर दो संकल्प पत्र और दो बिल पेश किए. इसके साथ ही राज्य के लोगों को मिला विशेषाधिकार भी छिन गया. राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू गया . यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा . इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे. सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जायेगा. जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिये निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिये निर्देश माना जायेगा. इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जायेगा.जम्मू-कश्मीर: धारा 370 हटाने से क्या कुछ बदल जाएगा, न झंडा अलग होगा, न संविधान, न दोहरी नागरिकता
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