ओडिशा: व्यंग्यात्मक वीडियो बाानने वाले अय्यर मित्रा के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पास, गिरफ्तार
कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया.

भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा ने गुरुवार को राज्य, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया. बीजू जनता दल (बीजेडी) के पूर्व सांसद बैजयंत पांडा के दोस्त मित्रा को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओडिशा पुलिस ने उन्हें सोशल मीडिया पर राज्य, कोणार्क मंदिर और भगवान जगन्नाथ के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की मदद से दो सदस्यीय पुलिस दल ने राष्ट्रीय राजधानी में निजामुद्दीन पुलिस थाना क्षेत्र से मित्रा के निवास से उन्हें गिरफ्तार किया.
पुलिस महानिरीक्षक (केंद्रीय संभाग) सौमेन्द्र प्रियदर्शी ने कहा, "मित्रा को साकेत अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गयी. मित्रा को 28 सितंबर तक कोणार्क पुलिस थाने में प्रस्तुत होने और जांच अधिकारी को सहयोग करने के लिए कहा गया है."
पुलिस ने बुधवार को पुरी जिले के कोणार्क पुलिस स्टेशन और खुर्दा जिले के साहेद नगर पुलिस स्टेशन में अय्यर मित्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था . इसके बाद एक पुलिस दल ने दिल्ली पहुंचकर आरोपी को उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने बताया कि मित्रा 15 सितंबर को कथित रूप से बैजयंत पांडा के निमंत्रण पर ओडिशा आए थे. पांडा उन्हें हेलीकॉप्टर से पुरी, कोणार्क और चिल्का ले गए. इसके बाद अय्यर मित्रा ने कथित रूप से राज्य, इसकी संस्कृति और परंपरा का अपमान करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की.
उन्होंने बताया कि मित्रा ने ओडिशा के विधायकों और पत्रकारों का भी अपनी टिप्पणी में कथित रूप से अपमान किया. ओडिशा विधानसभा ने गुरुवार को एक विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया और कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए मित्रा के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की.
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