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निर्भया केस: तिहाड़ जेल का तर्क- विनय को छोड़कर तीन दोषियों को दी जा सकती है फांसी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में अब तक जो आदेश दिया गया है वो 1फरवरी को चारो दोषियों को एक साथ फांसी देने का है. पर एक के बाद एक जैसे कानूनी परेशानियां सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है.
नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने में थोड़ा ही समय बाकी है. कल यानि 1 फरवरी को निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख है लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि फांसी होगी या नहीं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल की तरफ से कहा गया है कि विनय को छोड़कर तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है.
आरोपी विनय की दया याचिका लंबित, बाकी तीन का कुछ भी पेंडिंग नहीं- तिहाड़ जेल प्रशासन
जेल प्रशासन का कहना है कि तिहाड़ जेल की तरफ से कहा गया है कि विनय की दया याचिका लंबित है लिहाजा उसे छोड़कर बाकी तीन का कुछ भी पेंडिंग नहीं है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जो आज किसी भी वक्त आ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के राष्ट्रपति भगवान नहीं हैं, वो भी गलती कर सकते हैं- दोषियों के वकील एपी सिंह
निर्भया केस के दोषियों के वकील एपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के राष्ट्रपति भगवान नहीं हैं, वो भी गलती कर सकते हैं.वकील एपी सिंह का यह बयान आरोपी अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पेटिशन खारिज होने के बाद आया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक बेंच ने दोषियों की फांसी की सजा को रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. निर्भया केस के दोषियों को एक फरवरी को फांसी पर लटकाया जाएगा.
एपी सिंह ने कहा कि देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पांच जज भगवान नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी दोषियों की सजा को रोकने के लिए एक पेटिशन दायर की है.
इसके अलावा एपी सिंह आरोपी पवन गुप्ता की भी दया याचिका दायर करेंगे. वहीं निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि दया याचिका खारिज होने के साथ ही आरोपियों के बचने के सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं.उन्होंने आगे कहा कि दया याचिका लंबित नहीं है, बल्कि यह केवल दायर की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से सजा नहीं रुक सकती है.
एक फरवरी को फांसी पर लटकाने का आदेश
बता दें कि निर्भया केस के दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है. इसी महीने दिल्ली के पटिया हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है. इस वारंट में निर्भया केस के दोषियों- अक्षय, मुकेश, पवन गुप्ता, और विनय कुमार शर्मा को एक फरवरी को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया है.
निर्भया केस: आरोपियों के वकील ने कहा- राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं है, कर सकते हैं गलती
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