NIA अदालत ने जाकिर नाइक के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
मुम्बई: मुम्बई की एक विशेष एनआईए अदालत ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. ये वारंट एक आतंकवादी मामले में कथित भूमिका के लिए एनआईए अदालत ने जारी किया है.
एनआईए ने नाइक के खिलाफ बीते वर्ष गैर कानूनी गतिविधि कानून के तहत एक मामला दर्ज किया था.
एनआईए ने अदालत को बताया कि तीन समन जारी होने के बावजूद नाइक उनके सामने पेश नहीं हुआ और उसे वापस भारत लाने के लिए इंटरपोल की मदद की जरूरत होगी.
विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने कहा, ‘‘नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया जाए.’’ बीते सप्ताह शहर की एक अन्य अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नाइक के खिलाफ दर्ज धनशोधन के एक मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा था कि माना जाता है कि नाइक संयुक्त अरब अमीरात में है.
51 वर्षीय नाइक पिछले साल तब गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़कर चला गया था जब ढाका आतंकवादी हमले के कुछ हमलावरों ने दावा किया था कि वे नाइक से प्रेरित थे.
ढाका हमले के बाद एनआईए ने नाइक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था.
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