National Herald Case: सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट तो भड़की कांग्रेस, जयराम बोले- चुप नहीं बैठेंगे
National Herald Case: ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार की ओर से नियंत्रित यंग इंडियन ने 2014 की एक शिकायत के आधार पर एजेएल की संपत्ति कम कीमत पर खरीदी है.

ED Chargesheet In National Herald Case: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार (15 अप्रैल, 2025) को कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है. मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी चुप नहीं बैठेगी.
राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए एक प्रायोजित अपराध है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है. कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा. सत्यमेव जयते."
Seizing the assets of the National Herald is a state-sponsored crime masquerading as the rule of law.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 15, 2025
Filing chargesheets against Smt. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and some others is nothing but the politics of vendetta and intimidation by the PM and the HM gone completely…
स्पेशल कोर्ट में 25 अप्रैल को होगी सुनवाई
मामले में विशेष अदालत ने सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है. यह पहली बार है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. शनिवार (12 अप्रैल, 2025) को ईडी ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था. कांग्रेस की ओर से नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए इन्हें नवंबर 2023 में जब्त किया गया था. नोटिस में परिसर खाली करने की मांग की गई थी और इनको दिल्ली, मुंबई के बांद्रा इलाके और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल बिल्डिंग पर चिपकाए गए थे.
2021 में हुई थी जांच शुरू
ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जून 2014 में एक आदेश जारी किया था. स्वामी ने दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने एजेएल से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया.

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Source: IOCL