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आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू, नियम तोड़े तो 500 से 25 हजार रुपये तक भरना पड़ेगा जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन), 2019 एक सितंबर यानी आज से लागू हो गया है. इस कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं. नियम तोड़ने पर पहले की तुलना में अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आपकी जेब पर भारी हो सकता है. आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एनएस बुंदेला ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी.

- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जहां पहले 2 हज़ार का जुर्माना देना होता था अब अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 10 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा.

- बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर पहले 100 रुपये से 300 का चालान काटा जाता था अब आपको 500 से 1500 रुपये चुकाने पड़ेंगे.

- दुपहिया वाहन पर अगर तीन लोग बैठकर सवारी कर रहे हैं तो जहां पहले 100 रुपये का चालान था अब 500 रुपये का चालान है.

- अगर आपके पास गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले चालान के लिए 100 रुपये भरने पड़ते थे लेकिन अब 500 रुपये भरने होंगे.

-वहीं बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर जहां पहले 500 रुपये देने होते थे अब 5000 देने होंगे.

- सड़क पर गाड़ी की स्पीड को कम रखें क्योंकि जहां पहले ओवरस्पीडिंग का चालान 400 रुपये था अब 1000 से 2000 रुपये का चालान होगा.

-जहां डेंजरस ड्राइविंग के लिए पकड़े जाने पर पहले 1000 रुपये देने होते थे, अब 1000 से 5000 तक देने होंगे.

- अगर आप गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको 1000 रुपये से 5000 तक चुकाने पड़ेंगे.

- गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर जहां पहले चालान 1100 रुपये रुपए था अब वह चालान 5000 का हो गया है.

- रेड लाइट जम्प करने पर पहले जहां जुर्माना सिर्फ ₹100 देना होता था अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 चुकाने होंगे और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10000 तक का जुर्माना देना होगा.

- अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो पहले आपको ₹100 देने होते थे लेकिन अब आपको ₹1000 चुकाने होंगे.

इतना ही नहीं इस बार इस एक्ट में एक नया चालान शामिल किया गया है जिसमें अगर आप किसी एमरजेंसी गाड़ी को रास्ता नहीं देते है, जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तो आपको 10 हज़ार का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो 25 हज़ार का जुर्माना उसके माता पिता को देना होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और नाबालिग जब तक 25 साल का नहीं होगा तब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा.

यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब दिल्ली की सड़कों पर चालान काटने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है. फिलहाल अभी ये सभी चालान कोर्ट भेजे जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. इस वहज से ये चालान कैश में नहीं होंगे.

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