यूपी में लॉकडाउन-3 को लेकर गाइडलाइन जारी, जानें किस जोन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
यूपी में लॉकडाउन-3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. लॉकडाउन थ्री 4 मई से शुरू हो रहा है. ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलाने की अनुमित दी गई है.

लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन- 3 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत यूपी में ग्रीन जोन में बसें चलेंगी लेकिन इनमें 50 फीसदी सवारियां ही बिठाई जा सकेंगी. ग्रीन जोन के जिलों के अंदर टैक्सी और कैब भी चलेंगी, जिनमें एक ड्राइवर और दो लोग बैठ सकेंगे. इसके अलावा सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन के भीतर आने वाले इलाको में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी.
इस गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्रीन जोन में बस डिपो 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं. बस और टैक्सियों को केवल जनपथ की सीमाओं में ही संचालन किए जाने की अनुमति होगी. सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाएं. इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लैक्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों (आवश्यक और गैर आवश्यक) को खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
ग्रीन जोन
• रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे. ये नियम सभी ज़ोन में लागू होगा. • बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा. • बसों और टैक्सियों को सिर्फ ज़िले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी.
रेड जोन
• रेड ज़ोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी. • गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा. • कंटेन्मेंट ज़ोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे. • रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे. • रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी. बाक़ी ज़ोन में चल सकेंगी. • रेड ज़ोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी. • शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी. • रेड और ऑरेंज ज़ोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी. इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे. • श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा. • 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी. अगर ज़्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी ज़रूरी है. • लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी. • कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए. • औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी. इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या धिक्तम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. • उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की अपडी सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं. ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी. • शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साईट पर ही मज़दूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े. • ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी.
ऑरेंज जोन
• ऑरेंज जोन में कंटेन्मेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. • टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के भीतर चल सकेंगी. इन वाहनों की अनुमति है, उनका अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा.
सभी जोन के लिए लागू नियम
• समस्त ज़ोन में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे. • माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी. • सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा. • केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी.
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Source: IOCL






















