PAN को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ी
सीबीडीटी ने आधार के साथ PAN कार्ड को जोड़ने की समयसीमा आठ बार बढ़ाई है. अब आप मार्च 2020 तक आधार और PAN कार्ड को लिंक कर सकते हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है.
विभाग ने कहा, ''आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए की उपधारा 2 के तहत पैन को आधार से जोड़ने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.''
The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020. Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2019
बता दें कि सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
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Source: IOCL






















