बिहार में भी खाली कराए जाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले- राबड़ी देवी
यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकार बंगले खाली कराने चाहिए.

पटना: यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि बिहार में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकार बंगले खाली कराने चाहिए. वहीं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडाराज कायम हो चुका है. हालांकि उन्होंने यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले ख़ाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीधा कुछ भी नहीं कहा.
बता दें कि लोकप्रहरी नाम के एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों तो सरकारी बंगला खाली करना होगा. यूपी में अभी मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और एनडी तिवारी के पास लखनऊ में सरकारी बंगला है.
यूपी सरकार ने "उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज़, अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज एक्ट 1981" में बदलाव कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को मनमाना करार दिया है.
सिर्फ यूपी पर लागू होगा फैसला, बाकी राज्य खुद फैसला लें कोर्ट ने आज के अपने आदेश में साफ किया है यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानून के खिलाफ है. दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को एमिकस क्यूरी बनाते हुए उनसे सलाह मांगी. एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी सरकारी बंगला देने को गलत बताया.
हालांकि, मामले में फैसला सुरक्षित रखते वक्त जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कर दिया कि उसका फैसला सिर्फ यूपी के कानून को दी गयी चुनौती तक सीमित होगा. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आलोक में सभी राज्यों पर फैसला लेने की जिम्मेदारी है.
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