दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने ड्रोन और पैराग्लाइडर जैसे सब कन्वेंशनल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध
स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को पुख्ता करते हुए दिल्ली पुलिस ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. असामाजिक तत्व और आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को पुख्ता करते हुए दिल्ली पुलिस ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्व और आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है. पुलिस के मुताबिक इस तरह की जानकारी है कि आतंकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जरिए आम पब्लिक, वीआईपी और बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कदम उठाते हुए सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर हैंग ग्लाइडर, यूएवी ( अनं आर्म्ड वेहिकल), यूएएस अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, हॉट बैलून को दिल्ली में उड़ाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है.
16 जुलाई से लागू हो गया आदेश, 16 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह प्रतिबंध 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 31 दिनों के लिए फिलहाल लागू रहेगा. अगर कोई भी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह कार्यवाही सरकारी आदेश का उलंघन करने पर होती है.
कश्मीर में हुए ड्रोन हमले के बाद सतर्क है पुलिस
हाल ही में कश्मीर में आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए एयर फोर्स स्टेशन पर हमला किया था . जिसके बाद से ही 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. हालांकि की इस तरह का प्रतिबंध दिल्ली पुलिस हर साल लगाती आयी है. लेकिन इस बार 15 अगस्त के कार्यक्रम से एक महीने पहले ही ये प्रतिबंद लगा दिया गया है.
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