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Kanjhawala Case: कंझावला हिट एंट रन केस में 4 आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, दिल्ली की अदालत ने दिया आदेश
Kanjhawala Murder Case: साल 2023 के पहले ही दिन दिल्ली के कंझावला इलाके में स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मार दी थी और उसे 12 किमी तक घसीटती रही.
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Kanjhawala Accident: राजधानी दिल्ली के कंझावला अंजली हिट एंड रन मामले में रोहिणी अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने चार आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. ये चारों आरोपी उस रात गाड़ी में मौजूद थे.
इसके साथ ही मामले में तीन अन्य आरोपियों मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे. इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. बाकी धाराओं में केस चलेगा. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है. अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी.
क्या था मामला?
1 जनवरी, 2023 को नए साल की रात में एक युवती की स्कूटी में कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें युवती कार के नीचे फंस गई थी. कार सवार युवक इसके बाद भी नहीं उतरे और 12 किमी तक गाड़ी दौड़ाते रहे, जिसके चलते लड़की की मौत हो गई थी.
11 पुलिसकर्मी किए गए थे सस्पेंड
हैरानी की बात थी कि लड़की की बॉ़डी को लिए कार 12 किमी तक दौड़ती रही लेकिन किसी पुलिसवाले की नजर उस पर नहीं पड़ी. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दिल्ली पुलिस के 11 कर्मियों को सस्पेंड किया गया था. रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर ये कार्रवाई की गई थी. जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी, उनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल, 1 कॉन्स्टेबल शामिल थे. सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से 6 पीसीआर की ड्यूटी में तैनात थे और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे.
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