हज यात्रियों के लिए नोटिस जारी, ये गलतियां कीं तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन
हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है. इसमें यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं. 15 सितंबर तक जानकारी देना अनिवार्य है.

2027 में हज यात्रा के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. यह हज कमेटी ऑफ इंडिया (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत) ने 2027 के लिए सर्कुलर नंबर 10 मंगलवार को जारी किया है. इसमें हज पॉलिसी 2027 की धारा 21 के तहत दो चरणों वाली सख्त मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है.
सरकारी मेडिकल ऑफिसर से कराना होगी शुरुआती जांच
सर्कुलर के तहत पहले चरण यानी स्टेज-1 के लिए अस्थायी रूप से चुने सभी यात्रियों को सरकारी हेल्थ सेंटर में सरकारी एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर की शुरुआती मेडिकल जांच करवानी होगी. इसके साथ ही इन पूरी प्राइमरी मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटेनस सर्टिफिकेट, जिसे एनेक्जर-1 भी कहा जाता है और पेमेंट की रसीद ऑनलाइन जमा करनी होगी. सभी यात्री को HCoI पोर्टल पर इसे अपलोड करना होगा या फिर 15 सितंबर 2026 तक या उससे पहले अपनी संबंधित राज्य/UT हज कमेटी को इसकी हार्ड कॉपी जमा करनी होगी.
गलत जानकारी देने पर रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
सर्कुलर में आगे जानकारी दी गई है, कि यात्रा शुरू होने के समय के आसपास होने वाली दूसरे चरण (स्टेज टू) की स्क्रीनिंग के लिए ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को सुरक्षित रखना होगा. जो भी उम्मीदवार फिट नहीं पाए जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा सर्कुलर में कहा गया है कि मेडिकल स्थिति को छिपाने या गलत जानकारी देने पर तुरंत आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. इसके अलावा जमा की राशि को जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही मौजूदा पॉलिसी के तहत कानूनी कार्रवाई के प्रावधान का जिक्र सर्कुलर में किया गया है.
हज कमेटी की तरफ से एक फॉर्म जारी किया गया है. इसमें उम्मीदवारों की डिटेल, फोटो अटैच के अलावा गंभीर बीमारी से जुड़े सवाल पूछे गए हैं. इस फॉर्म में किसी भी तरह की गंभीर बीमारी, एलर्जी, ब्लडप्रेशर, शुगर, हार्ट से जुड़ी समस्याओं, कैंसर, मानसिक बीमारी समेत कई तरह की जानकारी मांगी गई है.






















