चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए SC ने नियुक्त किया स्वतंत्र पर्यवेक्षक, चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का भी दिया आदेश
Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है. कोर्ट ने संकेत दिया है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

Chandigarh Mayor Elections: 30 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा. कोर्ट ने अभी पर्यवेक्षक का नाम घोषित नहीं किया है. लिखित आदेश में इसकी जानकारी दी जाएगी. कोर्ट ने संकेत दिया है कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व जज को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से हो या पार्षदों के हाथ खड़े करवा कर, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेगा. पर्यवेक्षक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करेंगे. चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए. चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने निष्पक्ष चुनाव के लिए याचिका दाखिल की थी.
कुलदीप कुमार की याचिका में मांग की गई थी कि नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के जगह पार्षदों के हाथ खड़े कर करवाया जाए. चुनाव साफ-सुथरे तरीके से हों, इसकी निगरानी के लिए हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को पर्यवेक्षक बनाया जाए.
अनिल मसीह पर SC ने की थी कड़ी टिप्पणी
पिछले साल भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर काफी हंगामा हुआ था. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. 20 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चुनाव परिणाम को पलट दिया था. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया था.
चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए कुलदीप पहुंचे SC
चुनाव में इस साल भी धांधली की आशंका जताते हुए कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. मामला जस्टिस सूर्य कांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच में लगा. चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. मेहता ने कहा कि पिछले साल का हवाला देकर इस साल के लिए आशंका जताना सही नहीं है. फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट पर्यवेक्षक नियुक्त करना चाहता है, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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Source: IOCL
























