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Hate Speech Verdict: सजा के एलान के साथ ही कैसे चली जाती है विधायकी, आजम खान के पास अब क्या हैं विकल्प?

Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी.

Azam Khan Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में समाजवादी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है. आजम खान को यह सजा रामपुर (Rampur) की एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने सुनाई है. कोर्ट ने उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम की विधायकी जाना तय माना जा रहा है. कोर्ट के इस फैसले को लेकर आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अदालत का यह फैसला मंजूर है. 

सपा विधायक आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है. आजम ने एक जनसभा के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारियों और पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

आजम की विधायकी हो सकती है रद्द

कानून के जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. कोर्ट के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तत्काल प्रभाव से इस फैसले को सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लागू करने का आदेश सुनाया था. इससे पहले अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी को अपनी विधायकी गवानी पड़ी थी. कोर्ट ने उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी. 

आजम के पास क्या हैं विकल्प?

आजम खान को रामपुर की एमपीएमएलए विशेष अदालत ने सजा को सुना दी है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. आजम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. उन्हें वहां पर एक जमानत याचिका दायर करनी होगी. कोर्ट अगर उनकी याचिका को स्वीकार कर लेता है तो आजम के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है. दूसरी स्थिति में कोर्ट अगर उनकी जमानत याचिका को खारिज करता है, तो उस हालात में आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. 

27 महीने से जेल में बंद थे आजम

सपा नेता आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमें दर्ज किए गए थे. इनमें कई में उनको राहत मिल चुकी है, जबकि कई अन्य में मुकदमा जारी है. आजम कई अलग-अलग मामलों के चलते 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम इसी साल 20 मई को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. 

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