आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण को राहत, CBI नहीं पेश कर पाई कोई सबूत
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी. आदर्श सोसाइटी घोटाले नाम उछलने के चलते ही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की कुर्सी चली गई थी.

नई दिल्ली: आदर्श सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने चव्हाण के खिलाफ जांच की मंजूरी को खारिज कर दिया है. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी. आदर्श सोसाइटी घोटाले नाम उछलने के चलते ही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की कुर्सी चली गई थी.
कोई नया सबूत नहीं पेश कर पाई सीबीआई आज फैसला सुनाने वाले जज ने कहा, ''सीबीआई ने दावा किया था कि उसके पास अशोक चव्हाण के खिलाप सबूत हैं लेकिन वह कोई नया सबूत पेश करने में असफल रही.'' आपके बता दें कि हाईकोर्ट ने विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत गिराने और नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.
क्या है आदर्श सोसाइटी घोटाला? सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए सरकार ने मुंबई के कोलाबा में आर्दश हाउसिंग सोसाइटी नाम से बिल्डिंग बानाने का फैसला किया था. साल 2010 में आरटीआई के जरिए पता चला कि आर्दश हाउसिंग सोसाइटी में बड़ा घोटाला हुआ है. जानकारी के मुताबिक नियमों को ताक में रखकर इसके फ्लैट अफसरों, नेताओं को बेहद कम कीमत में दे दिए गए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL





















