SIR List 2025 West Bengal: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
SIR List 2025 West Bengal: पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखना कोई बड़ी बात नहीं है. आइए जानें कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यह कैसे जांच सकते हैं.

SIR List 2025 West Bengal: मतदान का अधिकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत डोर होता है, लेकिन क्या यह डोर आपके नाम से जुड़ी हुई है या नहीं, यह अब पहले से ज्यादा अहम सवाल बन गया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से ठीक पहले लाखों मतदाताओं की धड़कनें तेज हैं. कहीं आपका नाम भी सूची से बाहर तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो क्या रास्ता खुलेगा और कैसे आप अपने अधिकार को वापस पा सकते हैं, यही इस रिपोर्ट का केंद्र है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का एलान और बढ़ती चिंता
पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, गोवा, राजस्थान और लक्षद्वीप में SIR फॉर्म भरने की समयसीमा खत्म होते ही चुनावी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील चरण सामने आ गया है. चुनाव आयोग ने सोमवार को इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी है. खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर चिंता इसलिए गहराई है क्योंकि यहां करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई गई है. आयोग के मुताबिक बड़ी संख्या में SIR फॉर्म में तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिनके चलते कई नाम फिलहाल ड्राफ्ट सूची से बाहर रह सकते हैं.
ऑनलाइन तरीके से ऐसे करें नाम की जांच
अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो ऑनलाइन तरीका सबसे आसान है. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर नाम या EPIC नंबर डालकर सर्च किया जा सकता है. इसके अलावा ड्राफ्ट लिस्ट आयोग के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध रहेगी, जिससे मोबाइल के जरिए भी स्थिति साफ हो सकेगी.
ऑफलाइन जांच का भरोसेमंद रास्ता
डिजिटल सुविधा से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी पूरी तरह सक्रिय है. हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर के पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मौजूद होगी. अगर BLO तक पहुंचने में दिक्कत आती है तो ब्रांच लेवल एजेंट मदद करेंगे. वहीं चुनाव आयोग उन लोगों की अलग सूची भी जारी करेगा, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं या पहले ही वोटर रोल से बाहर रखे गए थे.
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिला तो आगे क्या
अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों के लिए करीब एक महीने का समय दिया है. इस दौरान आप नाम जोड़ने, गलत प्रविष्टि सुधारने, डुप्लीकेट एंट्री या मृत मतदाता के नाम को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आयोग इन सभी दावों की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए बुलाएगा. सत्यापन पूरा होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जा सकता है.
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