'पति, पत्नी और वो' के मामलों में मिल रही है मौत, जानें बॉयफ्रेंड को कितनी मिलेगी सजा?
पति-पत्नी और वो के चक्कर में राजा रघुवंशी की हत्या का केस पहला मामला नहीं है. इससे पहले मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड में भी ऐसा ही एंगल सामने आया था. एक केस लंबे समय तक चर्चा में बना रहा था.

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में बड़ा खुलासा हुआ है. राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद पुलिस ने अब उसकी पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है. बता दें, शादी के बाद यह कपल मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गया था, कुछ दिन बाद दोनों लापता हो गए. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक पहाड़ी पर राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई, लेकिन सोनम तब भी लापता ही थी.
सामने आई खबर के मुताबिक, सोनम ने खुद गाजीपुर में सरेंडर किया है. उसके साथ तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शिलांग पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए कुछ लोगों को सुपारी दी थी. हत्या के पीछे सोनम के साथ उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का एंगल भी सामने आ रहा है. 'पति-पत्नी और वो' जैसे केस में एक और हत्या ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस तरह के केस में बॉयफ्रेंड को कितनी सजा मिलती है और उसके लिए क्या प्रावधान है?
पहला नहीं है 'पति-पत्नी और वो' का मामला
पति-पत्नी और वो के चक्कर में राजा रघुवंशी की हत्या का केस पहला मामला नहीं है. दरअसल, इससे पहले मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में भी ऐसा ही एंगल सामने आया था. एक केस लंबे समय तक चर्चा में बना रहा था. मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. सौरभ राजपूत के शव को काटकर एक ड्रम में भर दिया गया था और उसे सीमेंट से जाम कर दिया गया था. बाद में पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं.
बॉयफ्रेंड को कितनी मिलती है सजा?
इस तरह के केस में बॉयफ्रेंड पर हत्या की साजिश रचने और हत्या में शामिल होने जैसे आरोप में मुकदमा चलता है. भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की साजिश रचने और इसमें शामिल होने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा भी चल सकता है. इसमें मृत्यु दंड से लेकर उम्रकैद व जुर्माना तक का प्रावधान है. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत भी हत्या के प्रयास या साजिश में शामिल होने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद व जुर्माना की सजा हो सकती है.
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Source: IOCL





















