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क्या बिल पास होते ही बंद हो जाएंगे ड्रीम इलेवन और रमी सर्कल जैसे ऑनलाइन गेम, किन देशों में पहले से लागू है ये कानून?

संसद में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है. भारत में तो ये बिल अभी आया है लेकिन दूसरे देशों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या नियम और कानून लागू हैं चलिए जानते हैं.

राज्यसभा में आज 21 अगस्त को ऑनलाइल गेमिंग बिल पास कर दिया गया है. इससे पहले लोकसभा में 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास किया गया था. इस बिल के तहत रियल-मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बिल पास होते ही ये लोकप्रिय गेमिंग ऐप्स बंद हो जाएंगे और क्या अन्य देशों में इस तरह का कानून पहले से लागू है? चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं.

क्या है बिल का उद्देश्य

केंद्र सरकार ने इस विधेयक को समाज में ऑनलाइन गेमिंग की लत, वित्तीय नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए लाया है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आत्महत्याओं जैसे गंभीर परिणाम सामने आए हैं. आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. सरकार का मानना है कि यह बिल युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय संकट और मानसिक तनाव से बचाएगा.

क्या बंद हो जाएंगे ये गेम्स

इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी तो मिल गई है लेकिन अब इसे राष्ट्रपति की सहमति मिलना बाकी है. इसके बाद ही यह कानून का रूप लेगा. इस कानून का सीधा प्रभाव उन गेम्स पर होगा जहां लोग पैसे लगाते हैं जैसे ड्रीम 11, रमी सर्कल, माय11सर्कल और विन्जो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपयोगकर्ता अपनी टीम बनाते हैं और पैसे लगाकर जीतते हैं. अब ऐसा करना सट्टेबाजी के दायरे में आ जाएगा. ऐसे में इस बिल के बाद इन गेम्स पर खतरे की घंटी मंडरा रही है.

इस बिल में सख्त प्रावधान

ऑनलाइन मनी गेमिंग का संचालन, प्रचार या विज्ञापन करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. विज्ञापनदाताओं के लिए 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है. बैंकों और पेमेंट गेटवे को भी ऐसे लेनदेन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगी.

क्या अन्य देशों में ऐसा कानून है? 

कई देशों में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए सख्त कानून हैं. जैसे चीन में ऑनलाइन गेमिंग पर कड़े प्रतिबंध हैं वहां नाबालिगों के लिए गेमिंग समय सीमित है और रियल-मनी गेमिंग पर सख्ती है हालांकि कुछ गेम्स को मंजूरी दी गई है. अमेरिका में कुछ राज्यों में ऑनलाइन बेटिंग वैध है, लेकिन सख्त नियमों के साथ. भारत का यह बिल इन देशों की तुलना में अधिक सख्त है, क्योंकि यह रियल-मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है.

ब्राजील में ऑनलाइन गेमिंग, विशेष रूप से रियल-मनी गेमिंग (जैसे ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी), को लेकर सख्त नियम हैं. 2018 में ब्राजील ने खेल सट्टेबाजी को वैध कर दिया लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए अभी भी विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं. रूस में ऑनलाइन कैसीनो गेम प्रतिबंधित हैं और निकट भविष्य में भी इनकी अनुमति मिलने की संभावना नहीं है. 

इसे भी पढ़ें- सरकार लाई ऑनलाइन गेमिंग बिल, जानें क्यों पड़ी इसकी जरूरत

About the author नेहा सिंह

नेहा सिंह बीते 6 साल से डिजिटल मीडिया की दुनिया से जुड़ी हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से ताल्लुक रखती हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद स्थित ईटीवी भारत से साल 2019 में अपने करियर की शुरुआत की. यहां पर दो साल तक बतौर कंटेट एडिटर के पद पर काम किया इस दौरान उन्हें एंकरिंग का भी मौका मिला जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया.

फिर देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया, यहां प्रतिष्ठित चैनलों में काम कर कलम को धार दी. पहले इंडिया अहेड के साथ जुड़ीं और कंटेंट के साथ-साथ वीडियो सेक्शन में काम किया. 

इसके बाद नेहा ने मेनस्ट्रीम चैनल जी न्यूज में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के पद पर अपनी सेवाएं दीं. जी न्यूज में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट किए.

इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कुलवृक्ष संस्थान से जुड़कर महाकुंभ भी कवर किया, साधु-संतों का इंटरव्यू किया. लोगों से बातचीत करके उनके कुंभ के अनुभव और समस्याओं को जाना.

वर्तमान में नेहा एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां पर नॉलेज सेक्शन में ऐसी खबरों को एक्सप्लेन करती हैं, जिनके बारे में आम पाठक को रुचि होती है.

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