क्या भारत के सांसदों को भी मिलता है ओवरटाइम का पैसा? जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Member Of Parliament Overtime Pay: सांसदों का वेतन और भत्ता मिलता है. कई लोगों के मन में सवाल आता है. क्या सांसदों को भी ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब.

Member Of Parliament Overtime Pay: भारतीय संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं. लोकसभा में 543 सदस्य हैं. तो वहीं राज्यसभा में 245 यानी दोनों सदनों को मिलाकर मिलाकर कुल 788 सांसद है. देश के सासंदो को वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं.
सांसदों को अपने इलाकों में विकास कार्य करने के लिए अलग से सांसद निधि दी जाती है. जिसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कहा जाता है. सांसदों का वेतन और भत्ता इस निधि से अलग होता है. कई लोगों के मन में सवाल आता है. क्या सांसदों को भी ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब.
क्या सांसदों को मिलता है ओवरटाइम का पैसा?
जब कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वहां उसे अपने तय किए गए काम के समय से ज्यादा देर तक काम करना होता है. तो उसे ओवर टाइम कहा जाता है. और इस ओवर टाइम के लिए उस एम्पलाई को कंपनी की ओर से पैसे भी दिए जाते हैं. कई बार संसद के विशेष सत्र लगते हैं. जिनमें सांसदों की उपस्थिति जरूरी होती है. कई लोगों के मन में सवाल आता है.
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क्या सांसदों का भी इस तरह के ओवरटाइम के लिए पैसा मिलता है. अगर आपके मन में भी यही सवाल है. तो आपको बता दें ऐसा नहीं होता है. सांसदों के लिए ओवरटाइम का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया है. और ना ही उन्हें ओवरटाइम का पैसा मिलता है.
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इतनी मिलती है सैलरी और भत्ते
सांसदों को सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं. 2024 से सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां सांसदों की हर महीने की सैलरी 1,00,000 रुपये हुआ करती थी. अब उसमें 24000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है. अब भारतीय सांसदों की हर महीने की सैलरी 1,24,000 रुपये हो गई है. इसके अलावा बात किया तो सांसदों को संसद सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दैनिक भत्ता भी दिया जाता है. बता दें विशेष सत्र के दौरान भी सांसदों को यह दैनिक भत्ता मिलता है. लेकिन उन्हें ओवरटाइम जैसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता.
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