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प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

Prashant Kishore Two Voter ID: प्रशांत किशोर के नाम दोनों राज्यों की वोटर-लिस्ट में होने की खबर ने चुनावी हलचल बढ़ा दी है. चलिए जानें कि क्या दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर कितनी सजा मिल सकती है.

प्रशांत किशोर इस बार बिहार में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीति के बीच एक खबर ने हलचल मचा दी. उनकी नाम-एंट्री दोनों-बार बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही वोटर-लिस्ट में दर्ज मिली. यह सुनते ही सियासी गलियारों में खलबली मच गई. चुनाव मैदान में अब सिर्फ पोस्टर और रैलियां ही नहीं, वोटर-लिस्ट की सफाई भी भारी हथियार बन चुकी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह गलती है या जानबूझकर किया गया फर्जीवाड़ा? और अगर गलत हुआ तो कितनी सजा हो सकती है, चलिए जानें.

अपराध है दो वोटर कार्ड रखना

भारत में 18 साल से ऊपर के हर मतदाता का अपना एक-एक EPIC (voter-ID) होना अनिवार्य है. चुनावी नियम और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र अथवा एक से अधिक राज्य की मतदाता-सूची में नहीं होना चाहिए. अगर कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी छिपाकर किसी दूसरे स्थान पर नया नाम दर्ज कराए, तो यह अपराध माना जाता है और सजा का प्रावधान भी है.

कानून क्या कहता है? 

Representation of the People Act, 1950 और उससे जुड़े कानून-प्रावधानों के तहत मतदाता का दोहरी पंजीकरण गंभीर मामला है. नियमों के मुताबिक जानबूझकर पुराने पंजीकरण को छिपाना और नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना दंडनीय है, इसमें कानून के अनुसार जुर्माना और/या जेल की सजा का प्रावधान है; कुछ प्रावधानों में एक वर्ष तक की कैद का जिक्र भी मिलता है. अदालतों और चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर जहां गलती या अनजाने में हुई तो वहां डुप्लिकेट एंट्री को सुधारने की गुंजाइश है, वहीं जानबूझकर किए जाने पर कड़ी कार्रवाई संभव है. 

कैसे कर सकते हैं सुधार?

लेकिन हर मामले में सजा स्वतः तय नहीं मानी जाती है. चुनाव अधिकारियों का रुख अक्सर संदर्भ और इरादे के आधार पर अलग-अलग होता है. क्या उस व्यक्ति ने सचमुच दो जगहों पर वैध रूप से रहते हुए दूसरी जगह रजिस्टर किया था, क्या पहले वाले रजिस्ट्रेशन को रद्द कराना भूल गया था, या तथ्य छिपाकर नया आवेदन किया गया, इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद तय होता है. निर्वाचन आयोग ने बार-बार कहा है कि जो लोग गलती से दो कार्ड बनवा चुके हैं, उन्हें फॉर्म भरकर अपना रिकॉर्ड ठीक करवाना चाहिए और पुराना वोटर-कार्ड रद्ध कराना चाहिए. प्रमुख चरण में Form 7 या Form 8 जैसे फॉर्म के जरिए मतदाता अपना रिकॉर्ड सुधारवा सकता है.

क्या प्रशांत किशोर के मामले में हो सकती है कार्रवाई?

प्रशांत किशोर के मामले में उनकी टीम ने बताया कि बंगाल वाला कार्ड रद्द कराने के लिए आवेदन किया गया है. यानी फिलहाल यह मामला सुधार-प्रक्रिया की दिशा में भी है, पर इसके बावजूद जांच और औपचारिक दायराओं की आवश्यकता बनेगी. अगर मामला सचमुच जानबूझकर दर्ज कराया गया पाया गया, तो Representation of the People Act और संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: संसद में बने कानून को क्या खत्म कर सकती है राज्य सरकार, वक्फ पर तेजस्वी के बयान के बाद उठ रहे सवाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.

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