कैसे मिलता है शराब बेचने और परोसने का लाइसेंस?
भारत में शराब का लाइसेंस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है. इसके लिए लाखों रुपए तक खर्च हो सकते हैं. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक्साइज डिपार्टमेंट में परमिशन के लिए आवेदन देना होता है.

कई जगहों पर खुशी हो या गम शादी हो या कोई और पार्टी यह सब दारू के बिना मुकम्मल नहीं. इन मौकों पर भारत में खूब शराब पी जाती हैं. भारत में शराब की खपत खूब होती है. एक व्यक्ति तकरीबन साढ़े 5 लीटर शराब औसतन 1 साल में पी जाता है. भारत की जनसंख्या को देखते हुए यह काफी बड़ा नंबर है. भारत में शराब बेचने के लिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए. अगर किसी को शराब बेचनी है या उसकी शॉप खोलनी है. तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है. भारत में कोई किस प्रकार से शराब बेचने का या परोसने का लाइसेंस ले सकता है. आइए जानते हैं.
ऐसे करना होगा आवेदन
भारत में शराब का लाइसेंस हासिल करना कोई आसान काम नहीं है. इसके लिए लाखों रुपए तक खर्च हो सकते हैं. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक्साइज डिपार्टमेंट में परमिशन के लिए आवेदन देना होता है. इसकी फीस ₹200000 से लेकर ₹2000000 तक होती है. अगर आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है तो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के दफ्तर जाना होगा. वहां संबंध अधिकारी से बात करनी होगी.
इसके बाद आपको नगर निगम या नगर पालिका से एक शॉप लाइसेंस लेना होगा साथ ही एक जीएसटी नंबर भी लेना होगा इसके अलावा दुकान हुआ लिकर शॉप को एमएसएमई में रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसके बाद एमएसएमई सर्टिफिकेट भी लेना होगा. आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर सकते हैं. बता देंगे शराब का ठेका खोलने के लिए या फिर होटल और बार में शराब सर्वे करने के लिए या फिर अलग क्लब में शराब देने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट अलग-अलग लाइसेंस अलग-अलग कीमतों पर जारी करते हैं.
जरूरी दस्तावेज
शराब के ठेके के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ दस्तावेज़ होने अनिवार्य हैं. जिनमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी शामिल है.
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