अक्षय कुमार वाले केस में परेश रावल को क्या मिल सकती है सजा? जानें क्या कहता है कानून
'केप ऑफ गुड फिल्म्स' की ओर से कहा गया है कि परेश रावल के अचानक हटने की वजह से मेकर्स को शेड्यूल का नुकसान हुआ है. ऐसे में परेश रावल को 25 करोड़ के नुकसान की भरपाई के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है.

Akshay Kumar Paresh Rawal Case: अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बवाल मचा हुआ है. वजह है- बाबू राव यानी परेश रावल का अचानक फिल्म से बाहर आ जाना. परेश रावल के इस फैसले से मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' की ओर से परेश राव को कानूनी नोटिस भेजकर 25 करोड़ रुपये की मांग की गई है. शूटिंग शुरू होने से पहले शुरू हुए इस हंगामे को लेकर यह फिल्म सुर्खियों में आ गई है.
कानूनी नोटिस भेजे पर जाने पर 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' की ओर से कहा गया है कि परेश रावल के अचानक हटने की वजह से मेकर्स को शेड्यूल का नुकसान हुआ है. कहा यह भी जा रहा है कि परेश रावल ने पहले ही शूटिंग शुरू कर दी थी और उन्हें 11 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस केस में परेश रावल को क्या सजा मिल सकती है और इस बारे में कानून क्या कहता है?
अनुबंध तोड़ना सिविल या क्रिमिनल अपराध?
अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस की ओर से कहा गया है कि अगर परेश रावल सात दिन के अंदर जवाब नहीं, देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में सवाल उठता है कि किसी अनुबंध को अचानक तोड़ना किस तरह का अपराध है? बता दें, अक्षय कुमार बनाम परेश रावल मामला एक सिविल अपराध है. ऐसे मामले में क्रिमिनल अपराध के तहत मुकदमा दायर नहीं होता है. सिविल अपराध के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है.
क्या हो सकती है सजा?
सिविल अपराधों में किसी तरह की जेल की सजा या जुर्माना लागू नहीं होता है. ऐसे मामलों में अदालत पीड़ित पक्ष को नुकसान की भरपाई करने का फैसला सुना सकती है. जहां तक परेश रावल का मामला है तो यह मामला भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत भी दर्ज किया जा सकता है औ अदालत इस मामले की सुनवाई कर सकती है.
यह भी पढ़ें: भारत के तमाम बैंकों से कितना बड़ा है स्विस बैंक? कुल संपत्ति जानकर उड़ जाएंगे होश
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























