बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- GMAT, MAT, ATMA और XAT स्कोर के आधार पर MBA में प्रवेश की अनुमति दे महाराष्ट्र सरकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुरू की जा रही प्रवेश प्रक्रिया के लिए ATMA, XAT, MAT, GMAT परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर विचार करें.
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह GMAT, MAT, ATMA और XAT स्कोर के आधार पर MBA में प्रवेश की अनुमति दे. कोर्ट ने 26 मार्च, 2020 को जारी उस परिपत्र पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि इन राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में मिले स्कोर महाराष्ट्र के सरकारी संस्थानों में एमबीए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मान्य नहीं होंगे.
सर्कुलर में उम्मीदवारों को कम से कम तीन परीक्षाओं में से एक - एमएएच एमबीए / एमएमएस सीईटी (एमएस-सीईटी), जीमैट या कैट - पात्र होने के लिए अनिवार्य होने का आदेश दिया गया था. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, यह नीति इस शैक्षणिक वर्ष (2020-21) से लागू नहीं होगी, लेकिन "अगले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से लागू हो सकती है".
समानता के अधिकार के आधार पर महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम, एमबीए और एमएमएस 2020 के उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने शिकायत की कि 6 जुलाई को आयोजित एआईएमएस टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन (एटीएमए) 2020 को ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 16 मार्च तक वैलिड माना गया था. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि एटीएमए अब प्रवेश के लिए वैलिड नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकारी परिपत्र जारी होने से पहले महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MS-CET) 14 और 15 मार्च को आयोजित किया गया था.
MHT CET काउंसलिंग 2020 पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2020 है.
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