क्या है स्टैंड-अप स्कीम? जानें, कैसे इस स्कीम का ले सकते हैं फायदा, कैसें लें लोन
इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी. इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला कारोबारियों को दस लाख से एक करोड़ का लोन दिया जाता है.
देश में कारोबार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टैंड-अप स्कीम शुरू की है. इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी. इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला कारोबारियों को दस लाख से एक करोड़ का लोन दिया जाता है. लोन की दर काफी कम होती है. इसमें बेस रेट यानी एमसीएलआर में तीन फीसदी और लोन अवधि के दौरान के प्रीमियम के हिसाब से ब्याज की गणना होती है. ब्याज दर इससे ज्यादा नहीं हो सकती.
कौन ले सकता है लोन
इस वर्ग के कारोबारी जिनकी उम्र 18 साल हो और वे किसी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी नए प्रोजेक्ट के लिए काम रहे हैं, उन्हें यह लोन मिल सकता है. हालांकि यह लोन सर्विस, मैन्यूफैक्चरिंग या ट्रेड सेंटर के लिए मिलता है. इसकी एक शर्त यह भी है कि लोन के लिए आवेदन करने वालों को किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर भी नहीं होना चाहिए.इस स्कीम के तहत लोन लेने वालों सात साल के अंदर पैसा लौटाना पड़ता है. इसमें 18 महीने की मोरेटियम अवधि भी होती है.
इस तरह करें अप्लाई
इस स्कीम के तहत सभी बैंक ब्रांच से लोन मिलता है. आप अपने नजदीकी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं या स्टैंड-अप की ऑफिशियल वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. साइट खुलने पर आपको 'यू मे एक्सेस लोन' सेगमेंट जाना होगा. इसमें तीन ऑप्शन होते हैं. इनमें अप्लाई हेयर, डायरेक्टली एट बैंक ब्रांच और थ्रू योर लीड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता है. अप्लाई हेयर' पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी. इसमें आवेदक को नाम, ईमेल आईड और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद उसे ओटीपी जेनरेट करना होगा.
इसमें बताए गए निर्देश के मुताबिक अप्लाई करें.
साइट पर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की सूची भी देखी जा सकती है. इसमें राज्य और जिले के अनुसार, एजेंसी का नाम, ईमेल आईडी और पता दिया गया है. इनके जरिये भी लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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