समझें क्या है PF विड्राल, कैसे हासिल करें इसका फॉर्म
ईपीएफ में आपको अपनी सैलरी का 12 फीसदी देना होता है, बाकी का 12 फीसदी आपकी कंपनी देती है. आप इस बचत को अपने रिटायरमेंट के वक्त एक साथ निकाल सकते हैं

नई दिल्लीः जिस तरह से मंहगाई लगातार बढ़ रही है आने वाले वक्त में ये एक आम नौकरीपेशा आदमी के लिए और भी परेशानी का सबब बन सकती है. ऐसे में Employees’ Provident Fund एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके लिए आपको अपनी सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund orgnaizatation) में जमा करना होता है साथ ही आप की कंपनी भी इसमें 12 फीसदी जमा करती है. यहां से सारा पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता हैं. इस पैसे को एंप्लाई अपने रिटायरमेंट के वक्त एक साथ निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले सकता है. ये सारा पैसा रिटायरमेंट या नौकरी बदलने के दो महीने के अंदर ही ब्याज सहित मिलता है. 2016-2017 के लिए ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.65 फीसदी तय की गई है.
ऑनलाइन फॉर्म के के लिए फॉलों करें ये सिंपल स्टेप
1) सबसे पहले ब्राउज़र के डाउनलोड ड्रॉपडाउन के ऑप्शन के जरिए epfindia.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड या फिर किसी आधिकारिक दस्तावेज की जानकारी देनी होती है.
2) रिटर्न फॉर्म के ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको यूएएन (Universal Account Number) की जरूरत पड़ेगी, और यूएएन को एक्टिव करने के लिए आपने जिस मोबाइल नंबर को फार्म में दिया है उसे एक्टिव होना चाहिेए.
3) यूएएन कोड के साथ यूएएन के केवाईसी, मतलब कि आधार, पैन और बैंक विवरण से भी जोड़ा जाना चाहिए.
4) केवाईसी सत्यापन के बाद, टैब की ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से 'क्लेम' के ऑप्शन को सलेक्ट करें. इसके बाद आपको स्क्रीन पर इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल जाएंगी.5) क्लेम फॉर्म जमा करने के लिए 'ऑनलाइन क्लेम' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
6) क्लेम के रूप में, उस क्लेम को सलेक्ट करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं.
ऑनलाइन विड्रॉल का दावा दर्ज करते वक्त, फॉर्म में होते हैं तीन विकल्प
1 सिर्फ पीएफ विड्रॉल (फॉर्म 19) - इस फॉर्म का इस्तेमाल पूरी संचित पीएफ राशि को वापस लेने के लिए किया जाता है, इसे अंतिम निपटारा भी कहा जाता है.
सिर्फ पीएफ विड्रॉल (फॉर्म 10 सी) - इस फॉर्म का उपयोग सिर्फ पेंशन राशि को वापस लेने के लिए किया जाता है. पेंशन राशि कर्मचारी पेंशन योजना, 1950 के जरिए रेगूलेट होती है.
पार्ट विड्रॉल ऑफ पीएफ (फॉर्म 31)- इस फॉर्म का उपयोग पीएफ के कुछ हिस्से को निकालने के लिए किया जाता है.
Source: IOCL






















