ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, लेकिन सबके लिए नहीं! क्या आप भी इस लिस्ट में हैं?
सरकार ने बताया कि TDS स्टेटमेंट्स 31 मई 2025 तक फाइल की जाएंगी और उनका क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखेगा. ऐसे में बिना एक्सटेंशन के टैक्सपेयर्स के पास ITR भरने का सही समय ही नहीं बचता.

अगर आप नौकरीपेशा हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो आपके लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ 45 दिन और बढ़ा दी है. अब बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स 15 सितंबर 2025 तक ITR भर सकते हैं. पहले यह तारीख़ 31 जुलाई 2025 थी.
किन लोगों को मिला फायदा?
यह राहत खासतौर पर उन नौकरीपेशा लोगों के लिए है जो आमतौर पर 15 जून के बाद ही ITR भरना शुरू करते हैं, क्योंकि तभी तक उन्हें अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिल पाता है. ऐसे में उनके पास ITR फाइल करने के लिए कम समय रह जाता था. इस एक्सटेंशन से अब उन्हें पूरा वक्त मिलेगा.
जिनका अकाउंट ऑडिट होता है, उनके लिए कोई बदलाव नहीं
ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के दायरे में आता है, उनके लिए कोई तारीख नहीं बदली गई है. ऐसे टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक और ITR 31 अक्टूबर 2025 तक भरना होगा.
इस साल देरी क्यों हुई ITR फाइलिंग प्रोसेस में?
हर साल 1 अप्रैल से ITR फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. लेकिन इस साल सरकार ने ITR फॉर्म्स और उनकी ऑनलाइन सुविधाएं देने में लगभग एक महीने की देरी की. फॉर्म्स में कुछ संरचनात्मक और तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जिससे सिस्टम को तैयार करने में वक्त लगा. इसी वजह से सरकार ने डेट आगे बढ़ाई है.
TDS क्रेडिट आने में भी देरी की वजह से मिला एक्सटेंशन
सरकार ने बताया कि TDS स्टेटमेंट्स 31 मई 2025 तक फाइल की जाएंगी और उनका क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखेगा. ऐसे में बिना एक्सटेंशन के टैक्सपेयर्स के पास ITR भरने का सही समय ही नहीं बचता. इसीलिए 15 सितंबर 2025 की नई डेडलाइन दी गई है.
लेट फाइलिंग या गलती सुधारने की भी तारीख तय
अगर आप 15 सितंबर 2025 की आख़िरी तारीख़ भी चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR भर सकते हैं. लेकिन इस पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. इसके अलावा, अगर आपने पहले ITR भर दिया है और अब उसमें कोई सुधार करना है, तो 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज़ ITR भी फाइल किया जा सकता है. अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप 31 मार्च 2026 तक अपडेटेड ITR (ITR-U) भर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प कुछ शर्तों के साथ आता है.
ये भी पढ़ें: ‘ग्लोबल गेटवे’ बन रहा दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, एशिया और मिडिल ईस्ट के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























