Tax Saving Tips: मेडिकल इंश्योरेंस के जरिये इलाज के खर्च के साथ ही बचाएं इनकम टैक्स, जानें क्या कहता है आयकर का नियम
Tax Saving Tips Update: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत 1 लाख रुपये तक के प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स बेनेफिट हासिल किया जा सकता है.
Tax Saving Tips: वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने को है और कंपनियां अपने कर्मचारियों से टैक्स बचाने के लिए किए गए निवेश की जानकारियां दस्तावेज के साथ मांग रही है. तय समय पर नहीं जमा किए जाने पर अगले तीन महीने तक आपके वेतन से भारी भरकम टैक्स की कटौती की जा सकती है. ऐसे में हर किसी में मन में यही चल रहा है कि किस प्रकार टैक्स की देनदारी को कम किया जाए.
मेडिकल खर्च के बोझ से मिलती है निजात!
इनकम टैक्स कानून के 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलता ही है. लेकिन आप मेडिकल इंश्योरेंस लेकर भी टैक्स बचा सकते हैं. वैसे भी कोरोनाकाल के समय से लोगों का मेडिकल खर्च बढ़ा है ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस ना केवल आने वाले अचानक मेडिकल खर्च के बोझ का सामना करने में आपकी मदद करता है बल्कि इनकम टैक्स के बोझ को कम करने में भी बड़ी भूमिका अदा करता है.
हेल्थ इंश्योरेंस पर बचायें टैक्स!
टैक्स के बोझ को कम करने के लिए इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 डी के तहत आप अपने परिवार और बुजुर्ग माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर टैक्स बचा सकते हैं. कोई भी टैक्सपेयर खुद, अपनी पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के मद 25,000 रुपये के भुगतान को डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है. इसके अलावा टैक्सपेयर के माता-पिता की उम्र 60 साल से कम है तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के मद में 25000 रुपये के भुगतान को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की सुविधा मिलती है. और अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा तो 50,000 रुपये तक सलाना हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के भुगतान को डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है.
हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर बचा सकते हैं टैक्स!
मान लिजिए कि किसी टैक्सपेयर्स और उसके परिवार के साथ माता-पिता की उम्र भी 60 साल से ज्यादा है अपने परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के मद में 50,000 रुपये के भुगतान और माता-पिता के भी प्रीमियम के के मद में 50,000 रुपये प्रीमियम के भुगतान को डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकता है. ऊपर से स्पष्ट है कि कोई टैक्सपेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के मद में 25,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक के भुगतान पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है.
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