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SEBI Board Meet: सेबी का बड़ा फैसला, अब 3 दिनों में होगी IPO की लिस्टिंग, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सख्त किया डिस्क्लोजर नियम
सेबी ने म्यूचुअल फंड के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव यानि टोटल एक्सपेंस रेश्यो में कोई बदलाव नहीं किया है.

Madhabi Puri Buch
SEBI Board Meet: शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी ने आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दी है. आईपीओ लाने वाली कंपनियों को अब इश्यू के क्लोज होने के तीन दिन बाद ही आईपीओ को लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर कराना होगा. सेबी की बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है. सेबी के इस फैसले से आईपीओ की लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आएगी. साथ ही जिन निवेशकों को आईपीओ में आवेदन पर शेयर अलॉट नहीं होगा उन्हें उनका पैसा भी जल्द रिफंड मिल जाएगा.
सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है. सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है. सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए डिस्कोजर नियमों को सख्त कर दिया है. अब ऐसे ऑफशोर फंड्स जो अपने कुल निवेश का 50 फीसदी एक ही कॉरपोरेट ग्रुप में करते हैं उन्हें अपने सभी निवेशकों के नाम का खुलासा करना होगा. माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग के अडानी समूह के शेयरों को लेकर जारी किए गए रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सेबी ने एफपीआई के लिए ये नया नियम बनाया है.
ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो 25000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत के इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं उन्हें अपने सभी निवेशकों के नाम का खुलासा करना होगा. सेबी ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCD) के वॉलंट्री डिलिस्टिंग ( Voluntry Delisting) की इजाजत दे दी है. सेबी ने डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग नॉर्म्स में भी ढील देने का ऐलान किया है.
हालांकि सेबी ने म्यूचुअल फंड के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव यानि टोटल एक्सपेंस रेश्यो में कोई बदलाव नहीं किया है. ये उम्मीद की जा रही थी कि सेबी म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर लगने वाले फीस को कम करने के साथ ही उसकी रिस्ट्रकचरिंग करेगा. आज बोर्ड बैठक में इसपर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है.
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