जरूरी खबर! 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन स्कीम और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम, क्या होगा असर?
Rules Change from 1 October: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में बदलाव की घोषणा की है, जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं.

Rules Change from 1 October: हर महीने की पहली तारीख को नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं. इसी क्रम में अक्टूबर की पहली तारीख में भी कुछ नियम बदलने वाले हैं. आज इस आपको इस खबर के जरिए इसी की जानकारी देने जा रहे हैं.
नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को अधिक फायदा
सबसे पहले तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक बड़े सुधार की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के नाम से बनाया गया यह नया नियम नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े सब्सक्राइबर्स के लिए अधिक फायदेमंद होगा.
दरअसल, PFRDA ने 16 सितंबर 2025 को एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें NPS से जुड़े बदलावों का जिक्र किया गया. इसका मकसद NPS को खासतौर पर नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अधिक फ्लेक्सिबल और सुविधाजनक बनाना है. इनमें कॉर्पोरेट प्रोफेश्नल्स और गिग वर्कर्स शामिल हैं.
पेंशन स्कीम्स के चार्ज में बदलाव
PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS लाइट जैसी पेंशन स्कीम्स के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग एजेंसियों की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क में बदलाव किया है. इसके तहत, PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर सरकारी कर्मचारियों को ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और ऑफलाइन पीआरएएन कार्ड के लिए अब 40 रुपये देने होंगे. जीरो अमाउंट वाले अकाउंट से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और न ही लेनदेन पर कोई अतिरिक्त फीस ली जाएगी.
एक पैन से मल्टीपल स्कीम में निवेश
NPS को और ज्यादा सरल बनाने के लिए एक और नियम में बदलाव किया गया है. जहां पहले NPS में एक पैन नंबर से केवल एक स्कीम में निवेश की अनुमति थी. वहीं, अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत आप अपने एनपीएस अकाउंट कई अलग-अलग स्कीम्स में पैसा लगा सकेंगे.
इससे NPS सब्सक्राइबर्स जोखिम लेने की क्षमता और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग स्कीम में निवेश कर अपने पेंशन फंड में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे. अगर जोखिम लेने की आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप हाई रिस्क वाले स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको 100 परसेंट तक इक्विटी में निवेश का ऑप्शन दिया जाएगा. कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो मीडियम रिस्क स्कीम में निवेश कर सकेंगे. हर स्कीम में आपको दो विकल्प दिए जाएंगे ताकि आप अपनी पसंद व क्षमता के हिसाब से इन्हें चुन सके.
एंट्री-एग्जिट की बढ़ी लिमिट
नियामक ने एनपीएस के तहत निकास नियमों में व्यापक संशोधनों का भी प्रस्ताव रखा है। इनमें एनपीएस वात्सल्य और नागरिकता त्याग जैसे परिदृश्यों को शामिल करने के लिए "निकास" शब्द को पुनर्परिभाषित करना, प्रवेश और निकास के लिए आयु सीमा बढ़ाना, और वार्षिकी या एकमुश्त राशि को स्थगित करने के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है
नियमों में बदलाव के तहत Exit की परिभाषा भी बदली जाएगी. NPS वात्सल्य और नॉन-गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के लिए अलग से एग्जिट के प्रावधान तय किए जाएंगे. एंट्री और एग्जिट के लिए उम्र कह सीमा बढ़ाई जाएगी, लंपसम विदड्रॉल की लिमिट बढ़ाई जाएगी और ऑटोमैटिक कंटिन्युएशन की भी सुविधा मिलेगी.
1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे ऑनलाइन गेमिंग के नियम
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. उन्होंने कहा, "हम लगभग तीन साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. कानून बनने के बाद हमने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और दूसरी संबंधित संस्थाओं सहित सभी हितधारकों के साथ फिर से बातचीत शुरू कर दी है.
उन्होंने बताया कि कानून लागू होने से पहले इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ एक अंतिम दौर की चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा, "अगर इंडस्ट्री को लगता है कि उन्हें और समय चाहिए, तो हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं. हमारी सरकार व्यावहारिक रूप से हमारे हर काम के लिए एक उच्च परामर्श प्रक्रिया में विश्वास करती है." बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त, 2025 को मंजूरी दी.
ये भी पढ़ें:
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























