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RBI: देश को मिलने वाले हैं कई और बैंक, आरबीआई ने मंगाए एप्लीकेशन

Small Finance Banks: आखिरी बार आरबीआई ने 2015 में बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लाइसेंस दिया था. इसके बाद से ही कोई नया बैंक देश में नहीं आया है.

Small Finance Banks: देश को जल्द ही कई और बैंक मिल सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को कई स्मॉल फाइनेंस बैंकों से इस संबंध में एप्लीकेशन मंगाए हैं. यदि कोई दिक्कत नहीं पाई गई तो इन्हें आरबीआई की तरफ से रेगुलर या यूनिवर्सल बैंक (Universal Banks) का दर्जा दिया जा सकता है. देश में इस समय लगभग एक दर्जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं. इनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (Au Small Finance Bank), इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) जैसे नाम शामिल हैं. 

स्मॉल बैंक की नेट वर्थ होनी चाहिए 1000 करोड़ रुपये

आरबीआई ने नवंबर, 2014 में प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक चलाने के लिए गाइडलाइन्स जारी किए थे. इनके अनुसार, रेगुलर या यूनिवर्सल बैंक (Regular Banks) का दर्जा हासिल करने के लिए स्मॉल बैंक की नेट वर्थ पिछली तिमाही के अंत में 1000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा होना चाहिए. साथ ही बैंक के शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए. स्मॉल बैंक को पिछले दो वित्त वर्ष में लाभ हुआ होना चाहिए. इसके अलावा पिछले दो वित्त वर्ष में उसका ग्रॉस एनपीए 3 फीसदी और नेट एनपीए 1 फीसदी से कम होना चाहिए. साथ ही उसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो और 5 साल का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए. 

रिजर्व बैंक ने दिसंबर, 2019 में जारी किए थे नियम 

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वैसे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटरों के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं. मगर, यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद भी प्रमोटर वही रहने चाहिए. बदलाव के दौरान प्रमोटरों को बदलने की इजाजत नहीं दी जाती है. हालांकि, आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि यूनिवर्सल बैंक बनने के दौरान मौजूदा शेयरहोल्डर्स की मिनिमम शेयरहोल्डिंग को लेकर कोई लॉक इन पीरियड नहीं रखा गया है. रिजर्व बैंक ने दिसंबर, 2019 को बताया था कि कैसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल या रेगुलर बैंक में तब्दील किया जा सकता है.

बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैं सबसे नए 

पिछली बार आरबीआई ने साल 2015 में बंधन बैंक (Bandhan Bank) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) को यूनिवर्सल या रेगुलर बैंक बनने की इजाजत दी थी. इसके बाद किसी नए बैंक को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.

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