Post Office ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन बाद कई नियमों में होने वाला है बदलाव, जल्दी करें ये काम
Post Office Rule: पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
Post Office Rule: पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में खाता ओपन करा रखा है तो आप पहले ही जान लें कि किन नियमों में बदलाव हो रहा है.
कराना होगा अकाउंट ओपन
1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों के बाद ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना होगा. पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी कर इस बारे में जानकारी दी है.
सिर्फ अकाउंट में मिलेगा ब्याज का पैसा
पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि 1 अप्रैल से ग्राहकों को MIS, SCSS और Term Deposit स्कीम पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान कैश में नहीं किया जाएगा. बता दें भुगतान केवल अकाउंट होल्डर के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में किया जाएगा.
लिंक न कराने पर कैसे मिलेगा पैसा?
आपको बता दें अगर किसी भी अकाउंट होल्डर ने अपनी बैंक डिटेल्स को लिंक नहीं किया तो उसके ब्याज का भुगतान या तो चेक के रूप में किया जाएगा या फिर आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में किया जाएगा.
सिर्फ 3 दिन का है समय
पोस्ट ऑफिस के इस नियम के मुताबिक, ग्राहक चाहे मंथली, तिमाही, छमाही या फिर सालाना किसी भी आधार पर पैसा ले उसका अकाउंट होना जरूरी है. अगर आपके पास पहले से बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता है तो उसे पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग अकाउंट से लिंक कराएं. सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना सेविंग अकाउंट के आपको स्मॉल सेविंग अकाउंट में ब्याज नहीं मिलेगा. इसलिए 31 मार्च 2022 से पहले इस जरूरी काम को निपटा लें.
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