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NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर की हो गई है मृत्यु, क्या नॉमिनी होगा पेंशन का हकदार? जानें NPS से जुड़े रूल्स

NPS: एनपीएस को लेकर सब्सक्राबर्स के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इसमें कॉमन सवाल यह है कि क्या अगर किसी NPS पेंशन होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पेंश का लाभ मिलेगा या नहीं.

National Pension System Rules: हर समझदार व्यक्ति की यह चाह होती है कि वह अपनी नौकरी की शुरुआत के साथ ही रिटायरमेंट की प्लानिंग (Retirement Planning) करें. रिटायरमेंट के वक्त अगर आप पेंशन और फंड की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हैं. इस सेवानिवृत्ति प्लान को सरकार द्वारा साल 2004 द्वारा शुरू किया गया है जिसमें हर कर्मचारी को फंड और पेंशन की सुविधा उसके कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर मिलती है. इसमें निवेश करने के लिए तो तरीके है. पहला टायर-1 जो रिटायमेंट अकाउंट (Retirement Amount) है एक और दूसरा टायर-2 जो कि वॉलेटरी अकाउंट है. इसमें निवेश की गई कुल 60 फीसदी राशि को रिटायमेंट पर एकमुश्त फंड के रूप में लिया जा सकता है और दूसरा 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी के रूप में यूज किया जा सकेगा.

NPS को लेकर सब्सक्राबर्स के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इसमें कॉमन सवाल यह है कि क्या अगर किसी NPS पेंशन होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं. उसके द्वारा जमा एन्युटी का क्या होता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

 जानें क्या है NPS का नियम?

देश में पेंशन रेगुलेशन के लिए PFRDA ने NPS के लिए कुछ नियम बनाएं हैं. उस नियम के अनुसार अगर किसी एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एनपीएस कॉर्पस की बची राशि नॉमिनी को दे दिया जाता है. अगर वह चाहें तो एन्‍युटी लेने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. ऐसे में वह हर महीने पेंशन पाने का भी हकदार बन सकता है, लेकिन इसके लिए नॉमिनी को डेथ क्लेम फॉर्म भरकर एन्युटी स्कीम को चुनना होगा.

NPS नॉमिनेशन न होने पर क्या होगा?

अगर एनपीएस सब्सक्राइबर ने नॉमिनी नहीं बनाया है तो ऐसी स्थिति में कार्पस में जमा पैसों को NPS के कानूनी उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा. इसके लिए परिवार के सदस्यों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) दिखाना पड़ेगा. इस सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद बची हुई रकम परिवार को सौंप दिया जाएगा.

NPS की कार्पस राशि क्लेम करने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-

  • राशि को क्लेम करने के लिए आपको www.npscra.nsdl.co.in पर जाकर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
  • इसके बाद इस फॉर्म को फिल करके सब्सक्राइबर के डेथ सर्टिफिकेट, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, आधार, पैन कार्ड के साथ जमा करना होगा.
  • इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए रेवन्यू डिपॉर्टमेंट सारी प्रक्रिया को पूरी करेगा.
  • इसके बाद आपका लंप-सम अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

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