PF Withdrawal Process: पैसों की पड़ रही है जरुरत? अपने PF अकाउंट से ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह निकाले रकम
PF Withdrawal Process: यदि आपको पैसों की जरुरत पड़ती है तो इसके लिए आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने पैसे निकाल सकते हैं.
PF Withdrawal Process: कोरोना महामारी के दौर में यदि आपको पैसों की जरुरत पड़ती है तो इसके लिए आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों को PF निकालने में छूट दी है. EPFO में कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं. यदि आपकी नौकरी चली गई है या आप दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा मकान बनाने, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं.
लेकिन यदि आपके पास पैसा निकालने की ठोस वजह नहीं है तो आप इस पैसे को अपने मन मुताबिक नहीं निकाल सकते हैं. आइए, जानते हैं कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों ही तरीकों से कैसे अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रोसेस
स्टेप 1: सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यहां आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें.
स्टेप 2: सबसे पहले यहां मौजूद मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करें और केवाईसी (KYC) पर जाकर आपनी सारी जानकारी चेक कर लें.
स्टेप 3: इसके बाद आप UAN के डैश बोर्ड पर क्लिक करें. यहां आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. ड्रॉप मेन्यू में आपको क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है.
स्टेप 4: इसमें आपका नाम, जन्मतिथि और आधार के आखिरी चार अंकों की जानकारी होगी. इस पेज पर आपके बैंक खाते की जानकारी भी होगी. यहां अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक डालें और verify पर क्लिक करें.
स्टेप 5: अपने बैंक खाते के चार अंकों का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अपने क्लेम फार्म को सबमिट करने के लिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन का चयन करें.
स्टेप 6: इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीएफ एडवांस फार्म 31 पर क्लिक करें. अगले ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीएफ निकालने की वजह बताएं. साथ ही आपको बताना होगा कि आपको कितना पैसा निकालना है. आप जिस काम के लिए ये पैसा निकाल रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे.
स्टेप 7: इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद PF का पैसा निकालने के लिए आपका क्लेम फॉर्म जमा हो जाएगा.
इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में आपके पीएफ का पैसा जमा हो जाएगा. आमतौर पर क्लेम फॉर्म जमा करने के 15 से 20 दिन में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.
इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भी मिल जाएगी.
ऑफलाइन ऐसे निकाल सकते हैं PF के पैसे
इसके लिए आपको कम्पोजिट क्लेम फार्म (आधार) या कम्पोजिट क्लेम फार्म (नॉन-आधार) डाउनलोड करना है. आप अपने कार्यक्षेत्र के EPFO ऑफिस में ये फार्म जमा कर सकते हैं. यदि आपके PF अकाउंट से साथ आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल और आधार लिंक्ड है तो ऐसी स्थिति में आपको कम्पोजिट क्लेम फार्म (आधार) का इस्तेमाल करना है. वही यदि आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल और आधार आपके PF अकाउंट से लिंक्ड नहीं है तो इस स्थिति में फंड निकालने के लिए आपको कम्पोजिट क्लेम फार्म (नॉन-आधार) जमा करना होगा.
कम्पोजिट क्लेम फार्म में सभी जानकारियां लिखने के बाद आप को अपने नियोक्ता (जिस कंपनी में आप काम करते हैं) के प्रमाण के साथ इसे अपने कार्यक्षेत्र के EPFO ऑफिस में जमा करना होगा.
PF से पैसा निकालने की ये हैं शर्त
- ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपका PF अकाउंट आधार से लिंक होना आवश्यक है.
- अकाउंट होल्डर का यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए
- आधार नंबर वेरिफाइड होना चाहिए और यूएएन से लिंक होना चाहिए
- यूएएन (UAN) के साथ सही बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिंक होना चाहिए.
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