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Income Tax Rule: 1 जुलाई, 2022 से हो रहे इनकम टैक्स के नियमों में ये बदलाव, बढ़ेगा टैक्स का बोझ!

Income Tax Rule Change: इनकम टैक्स से जुड़े तीन नियम जो 1 जुलाई, 2022 से लागू होने जा रहे हैं उसमें क्रिप्टो एनएफटी पर टीडीएस का प्रावधान है.

New Income Tax Rule: जुलाई के महीने के आने के साथ ही इनकम टैक्स के कई नए नियम एक साथ लागू होने जा रहे हैं जो टैक्सपेयर्स को प्रभावित करने वाले हैं और सकता है किआने वाले समय में टैक्सपेयर्स को ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स से जुड़े तीन नियम जो 1 जुलाई, 2022 से लागू होने जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं.  

क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) यानि क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (NFT) के ट्रांसफर पर किए जाने भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस ( Tax Deducted At Source) लगाने का ऐलान किया था. 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS) का भुगतान करना होगा जो शुक्रवार 1 जुलाई, 2022 से लागू हो रहा है. क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के समय अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. और अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5 फीसदी के दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा. 

एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर  टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में. वर्ष 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर पहले ही 30 फीसदी टैपिटल गेन टैक्स लगाने का फैसला किया जा चुका है जो लागू है.  आपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके.

सोशल मीडिया Influencers और डॉक्टर्स के लिए नया TDS नियम
1 जुलाई, 2022 से  डॉक्टर्स और सोशल मीडिया Influencers को 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा. जो भी डॉक्टर्स और सोशल मीडिया Influencers सेल्स प्रोमोशन करने के लिए कंपनी से बेनेफिट हासिल करते हैं उन्हें 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा. सीबीडीटी के मुताबिक 20,000 रुपये से ज्यादा का कोई वस्तु के रूप में लाभ या बेनेफिट हासिल करने पर जो ये बेनेफिट प्रदान कर रहा उसे 10 टीडीएस (TDS) काटकर भुगतान करना होगा. अगर बेनेफिट का वैल्यू 20,000 रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा. 

आधार-पैन लिंक पर दोगुनी पेनल्टी
1 जुलाई, 2022 से पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) के साथ लिंक करने पर दोगुनी पेनल्टी ( Double Penalty) का भुगतान करना पड़ेगा. दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर ( PAN Number) के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी देना पड़ता था. लेकिन सीबीडीटी के आदेश के मुताबिक30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी (Penalty)  देना होगा. सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं. हालांकि पेनल्टी का भुगतान करना होगा.

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