Tax Refund: ITR भरा तो चेक करें खाते में टैक्स रिफंड आया या नहीं, IT विभाग ने 2.09 करोड़ टैक्सपेयर्स को लौटाया रिफंड
Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से 21 फऱवरी 2022 के बीच अब तक उसने 2.09 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को टैक्स रिफंड जारी किया है.

Income Tax Refund Update: अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था तो जल्दी से चेक कर लें कि आपके खाते में रिफंड का पैसा आया है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से 28 फऱवरी 2022 के बीच अब तक उसने 2.09 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) को 1.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स रिफंड जारी किए हैं. इसमें 2020-21 में 34,202.31 करोड़ रुपये के 1.70 करोड़ रिफंड भी शामिल हैं.
ट्वीट करके दी जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक 2.09 करोड़ करदाताओं को 1,83,579 करोड़ रुपये लौटाए हैं. इसमें 2.07 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को 65,938 करोड़ रुपये और 2.30 लाख इकाइयों को 1.17 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर रिफंड शामिल है.
CBDT issues refunds of over Rs. 1,83,579 crore to more than 2.09 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 28th Feb,2022. Income tax refunds of Rs. 65,938 crore have been issued in 2,07,27,503 cases &corporate tax refunds of Rs. 1,17,641 crore have been issued in 2,30,566 cases(1/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 2, 2022
चेक करें रिफंड स्टेटस (Check your refund status)
- नया इनकम टैक्स पोर्टल से इस तरह चेक करें रिफंड स्टेटस
- आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
- यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करना है.
- जब आप लॉगइन कर लेंगे तो आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ई-फाइल ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करना है.
- इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है.
- अब आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएंगी.
- सलेक्ट करने के बाद आपके आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
- यहां पर आपको टैक्स रिफंड जारी होने की तारीख और राशि दिखाई देगी.
- इसके अलावा आपके रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आपको बता दें अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
कई बार अटक जाता है रिफंड
आपको बता दें कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ऐसे में अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलत जानकारी दे दी है या फिर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है.
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Source: IOCL






















