एक्सप्लोरर
Advertisement
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले बचाना चाहते हैं टैक्स तो जानिए इसके सरल उपाय
31 मार्च को इस साल वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले भी टैक्स में बचत के कई विकल्प मौजूद है. अगर समझदारी से काम लिया जाए तो टैक्सपेयर अनावश्यक टैक्स से बच सकता है.
31 अगस्त को इस साल का वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा. ऐसे में कई टैक्सपेयर अंतिम समय में अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित नहीं कर पाते जिसके कारण उन्हें अनावश्यक टैक्स सरकार को पे करना पड़ता है. 31 मार्च से पहले टैक्सपेयर और वित्तीय उत्पादों में निवेश करने वालों के लिए बचत करने के अब भी कई विकल्प मौजूद हैं. टैक्स सेविंग स्कीम से लेकर पीपीएफ, पांच साल के लिए एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी कई स्कीमें हैं, जिनसे अब भी टैक्स की बचत हो सकती है.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से टैक्स में बचत का मौका
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत टैक्सपेयर को टैक्स में छूट देने के लिए वित्तीय संपत्ति में निवेश का मौक मिलता है. इसके तहत टैक्सपेयर को पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम, हाउसिंग लोन पर व्याज की अदायगी आदि में निवेश करने का मौका मिलता है। अंतिम समय में भी इन विकल्पों में यदि निवेश कर लिया जाए तो टैक्स में भारी छूट मिलती है. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में बचत करने के लिए कुछ और विकल्प दिए जाते हैं. बैंक और पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए कई विकल्प हैं.
मेडिक्लेम और एनपीएस में 50 हजार तक निवेश कर सकते हैं टैक्सपेयर
कोई भी टैक्सपेयर मेडिक्लेम और नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में 50 हजार रुपये तक रखकर टैक्स में भारी छूट ले सकता है. हालांकि समय की कमी को देखते हुए ये विकल्प अब सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं है. सरकार के मुताबिक पीपीएफ खात से सालाना 7.4 प्रतिशत की आय होती है जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4 प्रतिशत की आय निश्चित की गई है. इसके अलावा विभिन्न तरह के म्युचअल फंड पर विभिन्न तरह के ब्याज दिए जाते हैं. हालांकि बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम समय में टैक्स बचाने के लिए निवेश करना बहुत बड़ी समझदारी नहीं है क्योंकि हड़बड़ाहट में कई तरह की गलतियां होने की आशंका है. इसलिए समय से पहले विभिन्न स्कीमों में निवेश करना समझदारी है.
अंतिम समय में टैक्स बचत करने के कुछ विकल्प
31 मार्च से पहले इन चीजों में निवेश कर टैक्स में बचत कर सकते हैं-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)
पांच साल वाला टैक्स सेवर एफडी
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी)
म्यूचअल फंड के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)
मेडिक्लेम पॉलिसी
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
सेलेक्ट रिटायरमेंट प्लान
ये भी पढ़ें
एजुकेशन लोन पर बढ़ा NPA, जानिए कहां के स्टूडेंट्स नहीं चुका रहे हैं बैंकों का पैसा
Gold-Silver Rate: गोल्ड-सिल्वर में गिरावट का दौर जारी, जानें आज कहां पहुंची हैं कीमतें
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi
और देखें
Advertisement
ट्रेडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिया
यूटिलिटी न्यूज़
विश्व
Advertisement
for smartphones
and tablets
and tablets
संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्टForeign Expert
Opinion