50 हजार से मंहगा गिफ्ट दिया तो देना होगा GST
नई दिल्लीः 50 हजार की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में ये जानकारी दी गई. इससे साफ है कि अब 50 हजार से मंहगे गिफ्ट जीएसटी के दायरे में आएंगे.
मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ''अब 50 हजार की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा. इसमें हर साल नियोक्ता (एम्प्लॉयर) द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाने वाले 50 हजार तक के तोहफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये जीएसटी की सीमा से बाहर होंगे''
Gifts up to a value of Rs 50,000/- per year by an employer to his employee are outside the ambit of GST.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 10, 2017
However, gifts of value more than Rs 50,000/- made without consideration are subject to GST, when made in course or furtherance of business. — Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 10, 2017
सरकार का ये कदम कारपोरेट जगत में एक-दूसरे को देने वाले मंहगे और लग्जरी गिफ्ट को ध्यान में उठाया गया है.
आपको बता दें कि 30 जून की आधी रात से ही देश में जीएसटी लागू हो चुका है. इस ऩई टैक्स व्यवस्था में सभी पुरानें 17 टैक्स और 23 सेस को खत्म कर दिया गया है. जीएसटी में चार टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% रखे गए हैं. रोजमर्रा की अनपैक्ड वस्तुओं और दवाओं को 0% जीएसटी के दायरे में रखा गया है वहीं पेट्रोल, तंबाकू, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.
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