Liquor Policy: सिर्फ 99 रुपये में शराब की पॉलिसी हुई लागू, 5500 करोड़ रुपये की होगी कमाई
Excise Policy: सरकार को उम्मीद है कि अब गिरती सेल पर लगाम लगाई जा सकेगी. साथ ही बढ़ते हुए दाम भी काबू में आ जाएंगे. शराब की दुकानों को प्राइवेट भी किया गया है.
Excise Policy: आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई लिकर पॉलिसी का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया है. चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) सरकार ने राज्य में शराब के दाम 99 रुपये तय कर दिए हैं. राज्य सरकार का दावा है कि इसकी मदद से न सिर्फ अवैध शराब पर लगाम लगाई जा सकेगी बल्कि देसी कंपनियों को भी सस्ती ब्रांडेड शराब बनाने का मौका मिलेगा. सरकार को उम्मीद है कि उनकी नई एक्साइज पॉलिसी से राज्य को करीब 5500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हो सकेगा. यह पॉलिसी 12 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. इसके अलावा राज्य में 3,736 शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी.
प्रदेश में 99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब मिला करेगी
राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए दावा किया कि इसे हरियाणा जैसे राज्यों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है. अब राज्य में शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया है. अब प्रदेश में 99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब मिला करेगी. राज्य में पिछले 5 साल से शराब की सेल कम होती जा रही है. अब सरकार को उम्मीद है कि इसमें इजाफा हो सकेगा और राज्य देश के टॉप 3 मार्केट में शामिल हो पाएगा. नई एक्साइज पॉलिसी फिलहाल दो साल के लिए लागू की गई है. इससे कंपनियों में स्थिरता रहेगी और रिटेलर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इससे जुड़ सकेंगे.
5 साल से लगातार बढ़ रहे थे दाम, कम हो रही थी सेल
आंध्र प्रदेश में 5 सालों के दौरान शराब के दाम लगातार बढ़े हैं, जिसके चलते सेल में गिरावट आई है. देश में बियर इंडस्ट्री को चलाने वाली संस्था के अनुसार, अब राज्य में निवेश भी बढ़ सकता है. हर ब्रूरी पर लगभग 300 से 500 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. नई पॉलिसी के चलते ज्यादा से ज्यादा कंपनियां राज्य में आना चाहेंगी. एक्साइज पॉलिसी के अनुसार, लाइसेंस को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए दिया जाएगा. राज्य में 4 तरह के लाइसेंस मिलेंगे, जिनकी फीस 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये के बीच रखी गई है. दुकान मालिकों को सेल्स पर 20 फीसदी लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा 12 प्रीमियम शॉप का लाइसेंस 5 साल के लिए 1 करोड़ रुपये में लिया जा सकेगा.
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