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EPF Nomination Rules: शादी करते ही ईपीएफ-ईपीएस खाते में पुराने नॉमिनी का नाम हो जाएगा खारिज, जानें क्या है नियम

EPF Update: एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ( Employee Provident Fund) के नियम के मुताबिक जैसे ही आप शादी करते हैं ईपीएफ (EPF) और ईपीएस ( EPS) खाते में पुराना नॉमिनी अमान्य ( Invalid) हो जाता है.

EPF Nomination Rules: क्या आप जानते हैं जैसे ही आपने शादी ( Marriage) की, ईपीएफ ( Employee Provident Fund) और ईपीएस ( Employee Pension Scheme) अकाउंट में आपने जिसे भी नॉमिनी ( Nominee) बनाया हुआ है उसका नाम खारिज हो जाता है? एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ( Employee Provident Fund) के नियम के मुताबिक जैसे ही आप शादी करते हैं ईपीएफ (EPF) और ईपीएस ( EPS) खाते में जो आपने किसी को अपना नॉमिनी बनाया हुआ है वो अमान्य ( Invalid) हो जाता है और आपको नए सिरे से  नए नॉमिनी का डिटेल्स ईपीएफओ ( Employee Provident Fund Organization) को देना होगा.

प्रॉविडेंट फंड ( Provident Fund) के नियम के मुताबिक ईपीएफओ ( Employee Provident Fund Organization) का कोई सदस्य शादी होने से पहले ही उसका मेंबर बन जाता है तो शादी होने के बाद उसे नए सिरे से नॉमिनी का नाम ईपीएफ (EPF) और ईपीएस ( EPS) खाते में देना होता है. पुराना कोई भी नॉमिनेशन अवैद्य हो जाता है. ईपीएफओ ( EPFO) के नियम के मुताबिक ईपीएफ (EPF) और ईपीएस ( EPS) में शादी से पहले किसी को नॉमिनी बनाने का फैसला खुद रद्द हो जाता है और ईपीएफ सदस्य को नए सिरे से नॉमिनी का नाम देना होता है. 

नॉमिनेशन के नियम
ईपीएफ एक्ट के मुताबिक केवल परिवार के सदस्यों का नाम ही ईपीएफ खाते में नॉमिनी के तौर पर दिया जा सकता है. 

1. जैसे ईपीएप मेंबर अगर कोई पुरुष है तो उसके परिवार का अर्थ हुआ पत्नी, बच्चे ( शादीशुदा या गैरशादीशुदा), माता-पिता जो निभर हों, बेटे की पुत्रवधू और उसके बच्चे. 
2. ईपीएफ की सदस्य अगर महिला है तो उसके पति, बच्चे ( शादीशुदा या गैर शादीशुदा) खुद के माता-पिता और पति के माता-पिता जो मेंबर पर 
निभर हों,, बेटे की पुत्रवधू और उसके बच्चे. 

ईपीएफ और ईपीएस में नॉमिनी बनाने के नियम अलग अलग हैं. ईपीएफ अकाउंट में सदस्य अपने माता-पिता को नॉमिनी बना सकता है लेकिन ईपीएस खाते में मेंबर केवल अपनी पति-पत्नी और बच्चों को ही नॉमिनी बना सकता है. शादी होने के बावजूद ईपीएफ सदस्य अपने माता-पिता को नॉमिनी बना सकता है लेकिन ईपीएस सदस्य केवल पति-पत्नी और बच्चों को ही नॉमिनी बना सकता है.

यदि परिवार कोई नहीं है सदस्य
ईपीएफ एक्ट के मुताबिक यदि ईपीएफ सदस्य के परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है. लेकिन जैसे ही ईपीएफ सदस्य किसी को अपने परिवार का सदस्य बनाता है को पुराना नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा. 

ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरु
फॉर्म -2 भरकर ईपीएफ सदस्य किसी को नॉमिनी बना सकता है. ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरु की है. जिस भी ईपीएफ सदस्य का खाता आधार से लिंक किया हुआ है वो नए सिरे से ई-नॉमिनेशन कर सकता है.

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