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Bank Loan: होम, कार और पर्सनल लोन लेने वाले की हो जाए मौत तो कौन भरेगा लोन, जानिए क्या है नियम
Personal Loan: पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति के मौत के बाद बैंक लोन वसूलने के लिए परिवार को बाध्य नहीं कर सकते हैं.
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Loan Payment Rule: अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग कई तरह के लोन लेते हैं. बैंक लोगों को घर खरीदने या बनवाने के लिए Home Laon, कार खरीदने के लिए Auto Loan और पर्सनल लोन (Personal Loan) देते हैं. इन कर्ज पर बैंकों की ओर से ब्याज वसूला जाता है और लोन लेने वाला व्यक्ति EMIs के रूप में लोन का भुगतान करता है. कर्ज लेने के लिए आप बैंकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से संपर्क कर सकते हैं.
मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और उसने अभी तक लोन की राशि का पूरा पेमेंट नहीं किया हैं और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है, तो लोन की बकाया राशि का पेमेंट बैंक को कौन करेगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर आप अभी तक इन सवालों के जवाब से अनजान हैं, तो यहां आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जा रही है, आइए जानते हैं.
पर्सनल लोन
इस लोन को पहले से ही अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके तहत हाई इंटरेस्ट रेट बैंकों की तरफ से वसूल किया जाता है. इस तरह के लोन को चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ उस व्यक्ति की होती है, जिसने लोन लिया है. ऐसे में अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो बैंक या संस्था लोन वसूल करने के लिए उस व्यक्ति के परिवार को बाध्य नहीं कर सकते हैं.
होम लोन
होम लोन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को घर के कागज या उस लोन के बराबर प्राॅपर्टी के पेपर्स गिरवी रखने पड़ते हैं. वही अगर होम लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो लोन का बचा हुआ पैसा उसके उत्तराधिकारी को चुकाना पड़ता है. अगर वह लोन की राशि चुकाने में असमर्थ है, तो प्राॅपर्टी को नीलाम कर बैंक अपना कर्ज वसूल करते हैं. हालांकि, अगर होम लोन पर बीमा कराया गया है तो लोन की राशि इंश्योरेंस कंपनी से वसूल की जाएगी.
कार लोन
अगर कार लोन या अन्य वाहन के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो लोन की राशि उत्तराधिकारी या परिवार के किसी सदस्य को चुकानी पड़ती है. अगर वे लोन की राशि चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो लोन की राशि उस वाहन को जब्त करने के बाद बेचकर वसूल की जाती है.
क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड पर खर्च की गई रकम भी कर्ज के तहत आती है. अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाती है तो बैंक की ओर से इस राशि को बट्टे में डाल दिया जाता है, जिसका मतलब है अब इस अमाउंट की वसूली नहीं की जा सकती है.
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