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बच्चे का बनवाना है आधार, जानें कौन से डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है.
आधार कार्ड की सुविधा बड़े के साथ बच्चों को भी हासिल है. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है. इसे बाल आधार कार्ड भी कहते हैं. जानते हैं इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है.
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
- ऐसा डॉक्यूमेंट जो बच्चे के साथ माता-पिता या अभिभावक का संबंध दर्शाता हो जैसे- बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची
- माता या पिता में से किसी एक/अभिभावक का आधार
- जब भी बच्चे का आधार बनवाने जाएं तो इन दोनों डॉक्युमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी साथ लेकर जाएं.
5 से 15 साल के बीच बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट
- बच्चे के नाम पर अगर कोई डॉक्युमेंट नहीं है तो मां-बाप के साथ उसका संबंध दर्शाने वाला दस्तावेज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट.
- अगर बच्चे के नाम पर कोई डॉक्युमेंट है तो स्कूल आईडी जैसे कोई वैलिड आईडी व एड्रेस प्रूफ देना होगा. वैलिड प्रूव्स की लिस्ट यहां मौजूद है.. https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
- मां-बाप में से किसी एक का आधार.
इन बातों का रखें ध्यान
- 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं लिए जाते हैं, केवल फोटो ली जाती है.
- 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक्स यानी अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं.
- बच्चे जब पांच साल का हो जात है तो उसकी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स ली जाती हैं.
- बच्चे के बड़ा होने पर उसके बायोमेट्रिक्स में बदलाव आता है. बच्चे के 15 साल का होने पर ये डिटेल्स अपडेट कराना जरूरी है.
- बच्चों की बायोमेट्रिक्स का अपडेशन फ्री है
- बायोमेट्रिक्स अपडेशन के लिए कोई डॉक्युमेंट नहीं चाहिए. केवल बच्चे को उसके आधार कार्ड के साथ आधार केंद्र ले जाएं.
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प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion