(Source: ECI / CVoter)
खुशखबरी: अब दूसरे राज्य में जाने पर ट्रांसफर नहीं करानी होगी गाड़ी, जानिए क्या हैं सरकार के नए नियम
केंद्र सरकार इस 15 सितंबर से नई BH सीरीज की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत अब वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन को ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सीरीज सभी जगह मानी जाएगी.
अगर आपको भी अपनी जॉब के लिए अलग-अलग राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता है तो आपके लिए खुशखबरी है. अब नए राज्य में शिफ्ट होने पर आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने नई रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज यानी BH सीरीज की शुरुआत कर दी है, इसकी मदद से राज्यों के बीच पैसेंजर व्हीकल ट्रांसफर की झंझट खत्म हो जाएगी. इस सीरीज के तहत गाड़ी मालिकों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा. ये BH सीरीज पूरे देश में मान्य होगी.
इन्हें होगा फायदा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी बेस्ड सॉल्यूशन इस दिशा में एक बेहतर कोशिश है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने पर गाड़ियों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती थी, जिससे गाड़ी मालिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था. मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर होगी. साथ ही साथ इसका फायदा उन्हें भी होगा जिन प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के ऑफिस कई राज्यों में हैं.
ये होगा फॉर्मेट
सरकार की नई BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YY BH 5433 XX होगा. इसमें YY का मतलब रजिस्ट्रेशन ईयर से होगा. BH भारत सीरीज का कोड होगा. चार अंकों की संख्या और XX दो अक्षर होंगे. इस 15 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी.
इतनी होगी फीस
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक नई BH सीरीज के तहत 10 लाख रुपये से कम प्राइस वाली कार का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे करीब आठ प्रतिशत व्हीकल टैक्स देना होगा, जबकि 10 से 20 लाख रुपये के बीच की गाड़ी के लिए 10 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा. इसके अलावा 20 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत की गाड़ी के लिए आपको 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा. डीजल पर दो प्रतिशत एक्सट्रा जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दो फीसदी कम टैक्स देना होगा.
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