Delhi Pollution: 'बद से बदतर' हुई दिल्ली एनसीआर की आबोहवा... GRAP-III लागू, इन गाड़ियों की 'नो एंट्री'
GRAP स्टेज-III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का तहत NCR में पत्थर क्रशर मशीनों, खनन से संबंधित गतिविधियों को बंद करना. इसके अलावा निर्माण और टूट-फूट वाली गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल हैं.

Pollution in Delhi NCR: दिल्ली में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन के बीच, CAQM (Commission for Air Quality Management) ने केंद्र द्वारा जारी किये गए, GRAP (Graded Response Action Plan) के स्टेज-III को लागू कर दिया है. जिसमें स्टेज- I और स्टेज- II के पहले से मौजूद प्रतिबंध भी शामिल हैं. इस स्टेज में पुरानी हो चुकीं डीजल बसों पर प्रतिबंध रहेगा, जो पॉल्यूशन लेवल में होने वाली बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह हैं.
नतीजतन, आबोहवा की क्वालिटी में सुधार होने तक, दिल्ली की सड़कों पर बीएस-III और बीएस-IV कार, एसयूवी और हलकी मोटर गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ साथ CAQM ने जरुरी सेवाओं के लिए कुछ छूट के साथ कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और डीजल जनरेटर के उपयोग की समय-सीमा पर भी प्रतिबंध लगाया गया हैं.
CAQM के मुताबिक, एयर क्वालिटी के मौजूदा हालत को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को न मिले. इसका ध्यान रखते हुए जरुरत पड़ने पर और भी संभावित कार्यवाही की जा सकती है. जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जायेगा.
दिल्ली में प्रदूषण के चलते इन कामों पर भी रहेगी रोक
GRAP स्टेज-III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का तहत पत्थर क्रशर मशीनों के काम को बंद करना, NCR में खनन से संबंधित गतिविधियों को बंद करना. इसके अलावा पूरे एनसीआर में निर्माण और टूट-फूट वाली गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध (प्रोजेक्ट की कुछ श्रेणियों को छोड़कर) शामिल हैं.
अगर आपके पास BS-III पेट्रोल या BS-IV डीजल कार है, तो आप गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में इसका यूज नहीं कर सकते हैं. इसके साथ साथ, सरकार लोगों से यह भी अपील कर रही है, कि वे निजी गाड़ियों की बजाय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें. जिसके लिए सरकार किराये में कमी करने पर भी विचार कर रही है.
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Source: IOCL























