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Prayagraj: ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत नामंजूर, न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनाया फैसला
प्रयागराज हाईकोर्ट में ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी गई है. बता दें कि इस मामले में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि लोगों को खत्म करने वाले आरोपियों को समाज में जगह नहीं मिल सकती. बता दें कि आरोपी पर मैनपुरी कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज है.
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