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Voter List Verification: SC ने EC को बताया 'संवैधानिक दायित्व', Tejashwi ने उठाए सवाल
बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, वह उसका संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 326 में साफ तौर पर कहा गया है कि मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो। साथ ही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 21 उपधारा 3 के तहत चुनाव आयोग के पास इस कार्रवाई को करने का अधिकार है। इस मामले में तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसे देखा जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि "चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के सेल की तरह काम कर रहा है।" तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को सत्यापन के लिए मान्य क्यों नहीं किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि केवल पहचान का प्रमाण बताया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि संविधान के अनुसार, देश का मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो।
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